सुप्रीम कोर्ट ने कानून के दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दोहराते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि कोई इलाज या सर्जरी विफल हो गई, किसी डॉक्टर को पहली नजर में मेडिकल लापरवाही का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही, उपभोक्ता आयोग किसी मामले का फैसला उन आधारों पर नहीं कर सकते जो मूल शिकायत में कभी उठाए ही नहीं गए थे।
न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक डॉक्टर को उन नए आधारों पर दोषी पाया गया था जिनका जिक्र शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में नहीं किया था। यह फैसला उपभोक्ता मंचों के अधिकार क्षेत्र पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है।
कोर्ट ने दीप नर्सिंग होम और डॉ. (श्रीमती) कंवरजीत कोचर द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। यह अपील NCDRC के 2012 के उस आदेश के खिलाफ थी, जिसमें 2005 में बच्चे के जन्म के बाद एक मरीज, चरणप्रीत कौर की मृत्यु के लिए डॉक्टर को उत्तरदायी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मूल शिकायत को खारिज करते हुए मृतक के पति, मनमीत सिंह मत्तेवाल को मुआवजे के तौर पर मिली ₹10,00,000 की राशि वापस करने का निर्देश दिया।

मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला मनमीत सिंह मत्तेवाल द्वारा चंडीगढ़ स्थित राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC) के समक्ष दायर एक शिकायत से शुरू हुआ था। 22 दिसंबर, 2005 को उनकी पत्नी चरणप्रीत कौर और उनके नवजात बेटे की दुखद मृत्यु हो गई थी।
चरणप्रीत कौर को 21 दिसंबर, 2005 को प्रसव के लिए डॉ. कंवरजीत कोचर की देखरेख में दीप नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की मृत्यु हो गई, और बाद में अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मां ने भी दम तोड़ दिया, जब उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGI), चंडीगढ़ ले जाया गया।
अपनी शिकायत में, श्री मत्तेवाल ने प्रसव के बाद की लापरवाही का आरोप लगाया था। उनके विशिष्ट दावे थे कि नर्सिंग होम आपात स्थिति से निपटने के लिए “अपर्याप्त और कम सुसज्जित” था, रक्त चढ़ाने की व्यवस्था में देरी हुई, और मां को नवजात की मृत्यु के बारे में बताने से उन्हें सदमा लगा, जिससे रक्तस्राव हुआ।
SCDRC ने 31 जनवरी, 2007 के अपने फैसले में, नर्सिंग होम और डॉ. कोचर को “रक्त प्राप्त करने और क्रॉस-मैचिंग में लगभग दो घंटे बर्बाद करने” के लिए चिकित्सकीय रूप से लापरवाह पाया और शिकायतकर्ताओं को ₹20,26,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया।
अपील और NCDRC का अलग निष्कर्ष
नर्सिंग होम और डॉ. कोचर ने SCDRC के आदेश को NCDRC में चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि मरीज को एटोनिक पोस्ट पार्टम हैमरेज (PPH) हुआ था, जो एक ज्ञात और गंभीर जटिलता है जिसमें गर्भाशय बच्चे के जन्म के बाद ठीक से सिकुड़ता नहीं है। उन्होंने दलील दी कि उपचार प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया था और कई मेडिकल बोर्डों ने भी “घोर चिकित्सा लापरवाही” नहीं पाई थी।
NCDRC ने 9 मई, 2012 के अपने आदेश में, प्रसवोत्तर देखभाल के संबंध में SCDRC के निष्कर्षों को पलट दिया। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रसव, बच्चे के प्रबंधन और नर्सिंग होम में प्रसवोत्तर प्रबंधन को संभालने में डॉ. कोचर के खिलाफ “टॉर्टियस मेडिकल लापरवाही का कोई मामला नहीं बनता है।”
हालांकि, NCDRC ने एक ऐसा नया मामला बनाया जो शिकायतकर्ता द्वारा कभी प्रस्तुत ही नहीं किया गया था। उसने डॉ. कोचर को प्रसव-पूर्व (एंटेनाटल) देखभाल में कथित कमियों के लिए लापरवाह ठहराया। आयोग की राय थी कि डॉक्टर ने “मरीज को मानक रुधिर संबंधी जांच कराने पर जोर नहीं दिया।” इस नए आधार पर, NCDRC ने नर्सिंग होम को बरी करते हुए मुआवजे के लिए पूरी तरह से डॉ. कोचर को उत्तरदायी ठहरा दिया।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC के इस दृष्टिकोण को अधिकार क्षेत्र की एक स्पष्ट त्रुटि माना। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि NCDRC शिकायत के दायरे से बाहर चला गया। कोर्ट ने कहा, “मनमीत सिंह मत्तेवाल का विशिष्ट दावा… यह था कि डॉ. कंवरजीत कोचर और नर्सिंग होम की ओर से केवल प्रसवोत्तर उपचार में चिकित्सा लापरवाही हुई थी… उन्होंने इस तरह के कोई आरोप नहीं लगाए कि चरणप्रीत कौर की प्रसव-पूर्व देखभाल और प्रबंधन में कोई कमी थी।”
कोर्ट ने जोर देकर कहा कि उपभोक्ता मंच शिकायतकर्ता के लिए एक नया मामला नहीं बना सकते। इसने टिप्पणी की, “एक बार जब उसका मामला, जैसा कि प्रस्तुत और अनुमानित किया गया था, साबित नहीं हुआ, तो NCDRC ने उसकी ओर से एक नया मामला बनाने और प्रसव-पूर्व देखभाल के संदर्भ में डॉ. कोचर पर लापरवाही और दायित्व थोपने में स्पष्ट रूप से त्रुटि की, जो कभी भी शिकायत का विषय नहीं था।”
ट्रोजन एंड कंपनी बनाम आरएम. एन.एन. नागप्पा चेट्टियार (1953) में अपने ही पूर्व के फैसले का हवाला देते हुए, पीठ ने इस स्थापित कानूनी सिद्धांत को दोहराया कि “किसी मामले का फैसला पक्षकारों की दलीलों से बाहर के आधार पर नहीं किया जा सकता है।”
फैसले में पांच मेडिकल बोर्डों की रिपोर्टों को भी महत्व दिया गया, जिन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि कोई घोर चिकित्सा लापरवाही नहीं हुई थी। जेकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए, कोर्ट ने टिप्पणी की कि किसी डॉक्टर को केवल इसलिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता “क्योंकि एक मरीज ने चिकित्सक द्वारा दिए गए उपचार पर अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दी या यदि कोई सर्जरी विफल हो गई।”
चूंकि NCDRC का यह निष्कर्ष कि प्रसव के बाद कोई लापरवाही नहीं हुई थी, अंतिम हो गया था, और प्रसव-पूर्व लापरवाही पर उसका निष्कर्ष उन आधारों पर था जो कभी प्रस्तुत नहीं किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उसका आदेश टिकाऊ नहीं है।
अपील को स्वीकार कर लिया गया, और NCDRC और SCDRC दोनों के आदेशों को रद्द कर दिया गया, जिससे शिकायत खारिज हो गई। कोर्ट ने श्री मत्तेवाल को ₹1,00,000 की मासिक किश्तों में ₹10,00,000 का मुआवजा वापस करने का निर्देश दिया।