दिल्ली पुलिस ने वकीलों की मांग मानी; अब आपराधिक मुकदमों में पुलिस अधिकारियों की फिजिकल पेशी अनिवार्य, हड़ताल पर निर्णय लंबित

दिल्ली पुलिस आयुक्त कार्यालय ने हड़ताल पर चल रहे वकीलों की एक अहम मांग स्वीकार कर ली है कि सभी पुलिसकर्मी आपराधिक मुकदमों में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अदालत में फिजिकल रूप से उपस्थित हों।

राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिला बार संघों की समन्वय समिति के अतिरिक्त महासचिव तरुण राणा ने बताया कि आयुक्त कार्यालय ने सोमवार को 4 सितंबर के अपने पूर्व निर्देश में संशोधन करते हुए नया परिपत्र जारी किया है। परिपत्र में कहा गया है:


“4 सितंबर के पूर्व पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि सभी आपराधिक मुकदमों में सभी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी साक्ष्य/गवाही के लिए अदालत में फिजिकल रूप से उपस्थित होंगे।”

बार संघ पहले के उस निर्देश का विरोध कर रहे थे, जिसमें कुछ मामलों में पुलिस अधिकारियों को वर्चुअल रूप से पेश होने की अनुमति दी गई थी। हड़ताल समाप्त करने पर समिति का निर्णय फिलहाल लंबित है।

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