भरण-पोषण के लिए वयस्क बेटी का दावा HAMA के तहत सिविल वाद में होगा, CrPC की कार्यवाही में नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि परिवार न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 125 के तहत दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (HAMA) की धारा 20(3) के तहत किसी बालिग, अविवाहित बेटी को भरण-पोषण का आदेश नहीं दे सकता। न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की अध्यक्षता वाली अदालत ने स्पष्ट किया कि HAMA के तहत भरण-पोषण का दावा एक दीवानी अधिकार है, जिसका निर्णय एक उचित सिविल वाद के माध्यम से होना चाहिए, न कि किसी संक्षिप्त आपराधिक कार्यवाही के जरिए। हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए मामले को वापस भेज दिया और यह निर्देश दिया कि आवेदन को कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय के लिए एक सिविल वाद में परिवर्तित किया जा सकता है।

मामले की पृष्ठभूमि: 

यह मामला अनुराग पांडे द्वारा सुल्तानपुर के प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के 30 जुलाई, 2024 के एक फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका से उत्पन्न हुआ। परिवार न्यायालय ने श्री पांडे को उनकी बालिग बेटी, कुमारी नेहा पांडे को आवेदन की तारीख से ₹10,000 मासिक भरण-पोषण का भुगतान करने का आदेश दिया था। बेटी ने CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए आवेदन किया था, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि वह वयस्कता प्राप्त कर चुकी है। परिवार न्यायालय ने CrPC आवेदन पर निर्णय देते समय, HAMA, 1956 की धारा 20(3) के प्रावधानों का सहारा लेते हुए राहत प्रदान की थी। इसी आदेश के खिलाफ पिता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की।

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पक्षों की दलीलें: 

पुनरीक्षण याचिकाकर्ता, अनुराग पांडे के वकील ने तर्क दिया कि परिवार न्यायालय का आदेश कानूनी रूप से अस्थिर था। मुख्य दलील यह थी कि CrPC की धारा 125 केवल नाबालिग बच्चों के लिए भरण-पोषण का प्रावधान करती है, जिसमें केवल उन बालिग बच्चों के लिए एक विशिष्ट अपवाद है जो किसी “शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट” के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। चूँकि बेटी बालिग थी और इस अपवाद के अंतर्गत नहीं आती थी, इसलिए CrPC की धारा 125 के तहत उसका आवेदन विचारणीय नहीं था। यह भी तर्क दिया गया कि यदि परिवार न्यायालय HAMA के तहत भरण-पोषण देना चाहता था, तो उसे कार्यवाही को एक सिविल वाद में परिवर्तित करना और मामले का निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के अनुसार करना अनिवार्य था। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत ने अभिलाषा बनाम प्रकाश और अन्य; (2021) 13 SCC 99 मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की गलत व्याख्या की थी।

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प्रतिवादी बेटी के वकील ने उसकी वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर ध्यान दिलाते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई कानूनी स्थिति का विरोध नहीं किया। अदालत के समक्ष एक निष्पक्ष प्रस्तुति में, उनके वकील ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि विवादित आदेश को रद्द किया जा सकता है और मामले को परिवार न्यायालय में वापस भेजा जा सकता है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने के लिए आवेदन को HAMA की धारा 20(3) के तहत एक वाद में परिवर्तित किया जा सकता है, साथ ही समयबद्ध निर्णय का अनुरोध भी किया।

न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष: 

न्यायमूर्ति रजनीश कुमार ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने और दलीलें सुनने के बाद, भरण-पोषण को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनी ढाँचों का विस्तृत विश्लेषण किया।

न्यायालय ने सबसे पहले CrPC की धारा 125 के दायरे की जांच की और कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट रूप से एक “वैध या अवैध नाबालिग बच्चे” के लिए भरण-पोषण प्रदान करते हैं। फैसले में यह स्पष्ट किया गया कि एक अविवाहित बालिग बेटी इस धारा के तहत भरण-पोषण का दावा तभी कर सकती है, जब वह किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो, जो इस मामले में नहीं था।

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इसके बाद, न्यायालय ने हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 का उल्लेख किया। इसने HAMA की धारा 20(3) पर प्रकाश डाला, जो एक हिंदू व्यक्ति के अपनी अविवाहित बेटी के भरण-पोषण के दायित्व को स्थापित करती है, जो “अपनी कमाई या अन्य संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है।” न्यायालय ने HAMA की धारा 23 की ओर भी इशारा किया, जो भरण-पोषण की राशि निर्धारित करने के मानदंड निर्धारित करती है।

फैसले में परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 द्वारा अनिवार्य प्रक्रियात्मक भिन्नताओं पर भी गौर किया गया। न्यायालय ने समझाया कि एक परिवार न्यायालय के पास दोहरा अधिकार क्षेत्र है। यह CrPC की कार्यवाही के लिए प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, और साथ ही, “भरण-पोषण के लिए वाद या कार्यवाही” के लिए एक जिला या अधीनस्थ सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का भी प्रयोग करता है।

महत्वपूर्ण रूप से, परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 10 इन दोनों अधिकार क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रक्रियाएं निर्धारित करती है। CrPC के तहत कार्यवाही CrPC द्वारा शासित होनी चाहिए, जबकि अन्य वादों को CPC का पालन करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि अंतिम आदेशों के खिलाफ उपचार भी अलग-अलग हैं: CrPC की धारा 125 के तहत एक आदेश को पुनरीक्षण के माध्यम से चुनौती दी जाती है, जबकि एक सिविल भरण-पोषण वाद में एक आदेश को अपील के माध्यम से चुनौती दी जाती है।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अभिलाषा बनाम प्रकाश मामले में दिए गए फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया और शीर्ष अदालत के निष्कर्ष को उद्धृत किया। उस फैसले के आधार पर, हाईकोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि परिवार न्यायालय ने गलती की थी। चूँकि बेटी आवेदन दायर करते समय पहले से ही बालिग थी, उसका दावा CrPC की धारा 125 के संक्षिप्त अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। भरण-पोषण का उसका अधिकार, यदि कोई हो, HAMA की धारा 20(3) के तहत उत्पन्न हुआ, जिसके लिए एक सिविल ट्रायल की आवश्यकता होती है।

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न्यायालय ने कहा:

“…इस न्यायालय का विचार है कि यदि CrPC की धारा 125 के तहत आवेदन दायर किया गया है, तो इसे HAMA, 1956 की धारा 20 के तहत एक वाद में परिवर्तित किया जा सकता है क्योंकि इसे एक ही अदालत द्वारा निपटाया जाना है… लेकिन CrPC की धारा 125 के तहत संक्षिप्त कार्यवाही के आधार पर नहीं।”

निर्णय: 

विश्लेषण और दोनों पक्षों के बीच आम सहमति के आलोक में, हाईकोर्ट ने आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार कर लिया। परिवार न्यायालय, सुल्तानपुर द्वारा पारित 30 जुलाई, 2024 के फैसले और आदेश को रद्द कर दिया गया।

मामले को संबंधित परिवार न्यायालय में वापस भेज दिया गया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रतिवादी बेटी अपनी CrPC की धारा 125 की अर्जी को HAMA की धारा 20(3) के तहत एक वाद में परिवर्तित करने के लिए एक आवेदन दे सकती है। परिवार न्यायालय को कानून और हाईकोर्ट के फैसले में की गई टिप्पणियों के अनुसार ऐसे आवेदन पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय को निर्देश दिया कि वह वाद का शीघ्रता से, अधिमानतः छह महीने के भीतर, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना निपटारा करने का प्रयास करे।

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