सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई जिसमें खुरई के विधायक भूपेंद्र सिंह के भतीजे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। आरोप है कि उनके पत्थर क्रशिंग यूनिट में अवैध रूप से डाले गए पत्थरों के ढेर पर चढ़ने के दौरान एक बच्चा हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया और 70 प्रतिशत स्थायी दिव्यांग हो गया।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।
अधिवक्ता सत्य मित्रा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि यह हादसा तब हुआ जब पीड़ित बच्चा खेल के मैदान के पीछे अवैध रूप से डाले गए पत्थरों के ढेर पर अपनी गेंद लेने चढ़ा और हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया। गंभीर चोटों के बाद उसका एक हाथ काटना पड़ा और उसे 70 प्रतिशत दिव्यांग घोषित किया गया।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह पत्थरों का ढेर विधायक भूपेंद्र सिंह के भतीजे लक्ष्मण सिंह का था, जो पत्थर क्रशर यूनिट का मालिक है। दावा किया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के बार-बार निर्देशों—एफआईआर दर्ज करने, पीड़ित को राहत देने और खनन साइट को आवासीय क्षेत्र से हटाने—के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की।
वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होकर, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एनएचआरसी ने पीड़ित को अंतरिम राहत, मुआवजा और इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। लेकिन आरोप है कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बजाय एक सामाजिक कार्यकर्ता, जो पीड़ित परिवार की मदद कर रहा था, के खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया गया।
याचिका में यह भी कहा गया कि शिकायत दर्ज कराने की कोशिश के बाद से पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां और उत्पीड़न झेलना पड़ा है। इसमें दावा किया गया कि विधायक भूपेंद्र सिंह का राजनीतिक प्रभाव पुलिस-प्रशासन को कार्रवाई करने से रोक रहा है।
याचिका में खुरई में चल रही कथित अवैध खनन गतिविधियों को तुरंत बंद करने, लक्ष्मण सिंह और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और एनएचआरसी के निर्देशों का पालन कराने की मांग की गई है। साथ ही पीड़ित बच्चे को ₹1 करोड़ का मुआवजा और निरंतर चिकित्सा सहायता देने का भी अनुरोध किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट अब राज्य सरकार और अन्य पक्षों के जवाब दाखिल करने के बाद इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा।