क्या मां की ओर से गवाही देने वाले बेटे को साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 के आधार पर अयोग्य गवाह कहा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें एक दीवानी मुकदमे में मां की ओर से गवाही देने वाले बेटे की गवाही को खारिज कर दिया गया था। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने माना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 120 के बारे में हाईकोर्ट की समझ गलत थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यद्यपि एक बेटा उन तथ्यों पर गवाही नहीं दे सकता जो उसकी मां के व्यक्तिगत ज्ञान में हैं, फिर भी उसकी पूरी गवाही को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। मामले को नए सिरे से विचार के लिए हाईकोर्ट को वापस भेज दिया गया है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद एक टाइटल सूट (संख्या 75/2017) से शुरू हुआ, जिसमें मूल वादी ने कुछ जमीनों और मकानों पर मालिकाना हक की घोषणा की मांग की थी। इस मुकदमे में, अपीलकर्ता (मूल प्रतिवादी संख्या 1, नीलिमा दास गुप्ता) और प्रतिवादी (मूल प्रतिवादी संख्या 3 के कानूनी उत्तराधिकारी) दोनों ने काउंटर-क्लेम (प्रति-दावे) दायर किए थे।

ट्रायल कोर्ट ने वाद और अपीलकर्ता द्वारा दायर काउंटर-क्लेम दोनों को खारिज कर दिया, जबकि प्रतिवादी संख्या 3 के काउंटर-क्लेम को स्वीकार कर लिया।

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इस फैसले से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता ने प्रथम अपील (संख्या 57/2010) दायर की। प्रथम अपीलीय अदालत ने अपील स्वीकार कर ली और अपीलकर्ता के काउंटर-क्लेम के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें विवादित भूमि पर अधिकार, हक और हित की घोषणा, बिक्री विलेख को रद्द करने और कब्जे की वसूली की मांग की गई थी।

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इस निर्णय को प्रतिवादियों द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष एक नियमित द्वितीय अपील (संख्या 35/2013) में चुनौती दी गई थी।

हाईकोर्ट का निर्णय

हाईकोर्ट ने द्वितीय अपील को स्वीकार करते हुए प्रथम अपीलीय अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट का निर्णय कानून के इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आधारित था: “क्या DW-5 (गवाह), DW-1 (प्रतिवादी) की ओर से गवाही देने के लिए सक्षम है, और यदि नहीं, तो क्या निचली अदालत का प्रतिवादी संख्या 1 के काउंटर-क्लेम को उसकी गवाही के आधार पर स्वीकार करना उचित था?”

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि मूल प्रतिवादी संख्या 1 के बेटे श्री गौतम दासगुप्ता (D.W.5) उनकी ओर से गवाही देने के लिए गवाह के कटघरे में नहीं आ सकते थे। हाईकोर्ट ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 पर भरोसा किया और विद्याधर बनाम माणिकराव (1999) और मान कौर बनाम हरतार सिंह संघा (2010) में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया।

हाईकोर्ट ने कहा, “DW-5 एक स्वतंत्र गवाह या अटॉर्नी के रूप में उपस्थित होने का हकदार है, लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 के प्रतिबंध के कारण, वह अपनी मां की जगह लेने का हकदार नहीं है। वह अपनी मां की ओर से सबूत नहीं दे सकता।” इस तर्क के आधार पर, हाईकोर्ट ने D.W.5 की पूरी मौखिक गवाही को खारिज कर दिया और अपीलकर्ता के काउंटर-क्लेम को अस्वीकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के दृष्टिकोण पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, “हम उस तरीके से खुश नहीं हैं जिस तरह से हाईकोर्ट ने द्वितीय अपील का फैसला किया।” पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि हाईकोर्ट अपने अंतिम फैसले में उस महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न का उल्लेख करने में भी विफल रहा जिसे उसने स्वयं तैयार किया था।

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शीर्ष अदालत ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 और 120 के दायरे को स्पष्ट किया। उसने समझाया कि धारा 118 यह सामान्य नियम स्थापित करती है कि “सभी व्यक्ति गवाही देने के लिए सक्षम होंगे” जब तक कि उन्हें विशिष्ट अक्षमताओं के कारण रोका न जाए। योग्यता नियम है, और अयोग्यता अपवाद है।

कोर्ट ने समझाया कि धारा 120 विशेष रूप से एक दीवानी मुकदमे के पक्षकारों और उनके जीवनसाथियों को सक्षम गवाह बनाती है, जिससे उस पुराने सामान्य कानून की अक्षमता को दूर किया गया है जहाँ हित रखने वाले पक्षकारों को गवाही देने के लिए अक्षम माना जाता था।

सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हाईकोर्ट की व्याख्या को त्रुटिपूर्ण पाया। फैसले में कहा गया है:

साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 के संबंध में हाईकोर्ट की समझ सही नहीं है। इसके अलावा, इस न्यायालय के दो फैसलों पर भरोसा करना भी गलत है।

हाईकोर्ट के तर्क की आलोचना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

हाईकोर्ट द्वारा दिए गए तर्क की पंक्ति से हमें यह आभास होता है कि चूंकि बेटा और मां साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 में शामिल नहीं हैं और केवल पति और पत्नी शामिल हैं, इसलिए बेटा अपनी मां की ओर से गवाही नहीं दे सकता। यह समझ सही नहीं है।

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कोर्ट ने बेटे (D.W.5) की गवाही के संबंध में सही कानूनी स्थिति स्पष्ट की। उसने माना कि उसकी गवाही को केवल इसलिए पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अपनी मां के लिए गवाही दे रहा था। फैसले में स्पष्ट किया गया:

अधिक से अधिक, यह कहा जा सकता है कि D.W.5 उन तथ्यों के बारे में गवाही नहीं दे सकता था जो उसकी मां यानी प्रतिवादी संख्या 1 के व्यक्तिगत ज्ञान में हो सकते हैं। यदि ऐसा है तो D.W.5 के साक्ष्य का मूल्यांकन उसी के अनुसार किया जाना चाहिए। हालांकि, इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 पर भरोसा करते हुए पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है।

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि मामले पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है, सुप्रीम कोर्ट ने विवादित फैसले को रद्द कर दिया और द्वितीय अपील को हाईकोर्ट को वापस भेज दिया। हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह अपने फैसले में कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करे और अपने आदेश में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार अपील का फैसला करे।

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