गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति एक कमजोर सबूत, भरोसे के काबिल होना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट ने शिशु की हत्या के मामले में मां को बरी किया

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में, नवजात बेटे की हत्या के लिए दोषी ठहराई गई मां नीलम कुमारी को बरी कर दिया है। इस निर्णय के साथ, कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व के फैसलों को पलट दिया। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ संदेह से परे दोष साबित करने में विफल रहा। कोर्ट ने कथित गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति में गंभीर खामियां पाईं और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला को भी अधूरा माना।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला दिसंबर 2006 का है। अभियोजन पक्ष की कहानी अपीलकर्ता के पति निक्कू राम (PW-1) के बयान पर आधारित थी। निक्कू राम ने बताया कि उसकी पहली पत्नी निर्मला देवी से कोई संतान न होने पर, उसने 2004 में उसकी सहमति से नीलम कुमारी से दूसरी शादी की थी। 2005 में, नीलम ने एक बेटे को जन्म दिया।

पति के अनुसार, नीलम अपने पैतृक गांव कटली जाने से कतराती थी, जहां उसकी पहली पत्नी रहती थी। आरोप था कि नीलम ने अपने पति को धमकी दी थी कि अगर उसे वहां जाने के लिए मजबूर किया गया तो वह अपने बेटे को मार डालेगी। 8 दिसंबर 2006 को निक्कू राम के पिता की मृत्यु के बाद, नीलम गांव कटली गई, लेकिन उसी दिन अपने घर नंद गांव लौट आई। उसी शाम, निक्कू राम पत्नी और बच्चे को घर पर छोड़कर किराने का सामान खरीदने चला गया। जब वह रात करीब 8:30 बजे लौटा, तो उसने पत्नी और बेटे को घर पर नहीं पाया।

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अगली सुबह निक्कू राम को नीलम का फोन आया। कुछ ही देर बाद उसे सूचना मिली कि उसका बेटा बीमार है। जब वह नंद गांव पहुंचा, तो उसने अपने बेटे को चारपाई पर पड़ा पाया। उनके किरायेदार, डॉ. संदेश गुलेरिया (PW-2) ने बच्चे की जांच की और उसकी गर्दन पर एक नीला गोलाकार निशान देखा। उन्होंने गला घोंटने का संदेह जताते हुए बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाने की सलाह दी। नालागढ़ के अस्पताल में बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया।

पोस्टमॉर्टम जांच में, डॉ. सुनीता सूद (PW-10) ने निष्कर्ष निकाला कि मौत का कारण गला घोंटने से हुआ श्वासावरोध (asphyxia) था।

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अभियोजन के तर्क और साक्ष्य

निचली अदालतों में नीलम कुमारी की दोषसिद्धि मुख्य रूप से दो प्रकार के सबूतों पर आधारित थी: कथित गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति और परिस्थितिजन्य साक्ष्य।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि नीलम ने अपने पति निक्कू राम (PW-1), उमरावती (PW-5) और ग्राम पंचायत प्रधान भगवंती (PW-4) के सामने कृष्ण लाल (PW-3) की उपस्थिति में अपने बेटे की हत्या करने की बात कबूल की थी।

इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने एक हरे दुपट्टे की बरामदगी पर भी भरोसा किया, जिसे पूछताछ के दौरान नीलम द्वारा पेश किया गया बताया गया था। दावा किया गया कि यही हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में दुपट्टे पर खून और मानव त्वचा के ऊतक पाए जाने की बात कही गई थी।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों की गहन समीक्षा की और अभियोजन पक्ष के मामले में महत्वपूर्ण कमियां और कमजोरियां पाईं।

गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति पर:

कोर्ट ने स्थापित कानूनी सिद्धांत को दोहराते हुए कहा कि “गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति आम तौर पर एक कमजोर सबूत माना जाता है और इसकी पुष्टि अन्य स्वतंत्र सबूतों से होनी चाहिए।” कोर्ट ने सहदेवन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में अपने ही फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि ऐसी स्वीकारोक्ति पर दोषसिद्धि तभी आधारित हो सकती है जब वह “भरोसा जगाए और अन्य सबूतों से पुष्ट हो।”

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बेंच ने यह भी नोट किया कि अभियोजन पक्ष एक प्रमुख गवाह, सीता देवी से पूछताछ करने में विफल रहा, जो कथित तौर पर उस समय मौजूद थी जब नीलम अपने बेहोश बच्चे पर रो रही थी। कोर्ट ने टिप्पणी की, “बिना पर्याप्त स्पष्टीकरण के ऐसा करने में विफलता, अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा कर सकती है।”

परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर:

कोर्ट ने शरद बिरधी चंद सारडा बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में निर्धारित पांच ‘सुनहरे सिद्धांतों’ को लागू करते हुए पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की श्रृंखला टूटी हुई और अधूरी थी।

  1. अस्पष्ट उपस्थिति: कोर्ट ने पाया कि घटना के महत्वपूर्ण समय के दौरान नीलम की लोकेशन निश्चित रूप से स्थापित नहीं हो पाई थी।
  2. चिकित्सीय साक्ष्य में अंतराल: कथित गला घोंटने और मौत के बीच लगभग दो घंटे और मेडिकल जांच से पहले आठ घंटे का एक महत्वपूर्ण समय अंतराल था। कोर्ट ने कहा, “हमारे विचार में, यह अंतराल अभियोजन पक्ष की क्षमता को कमजोर करता है कि वह घटनाओं की एक अटूट श्रृंखला स्थापित कर सके जो सीधे तौर पर अपीलकर्ता के अपराध की ओर इशारा करती हो।”
  3. कथित हथियार से जुड़े मुद्दे: कोर्ट ने बरामद दुपट्टे से संबंधित सबूतों को “परेशान करने वाला” पाया। इसे “आसानी से उपलब्ध होने वाला दुपट्टा” बताया गया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दुपट्टे को कभी भी पोस्टमॉर्टम करने वाली डॉक्टर सुनीता सूद (PW-10) को यह पुष्टि करने के लिए नहीं दिखाया गया कि क्या चोटें इससे आ सकती थीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में खून और त्वचा के ऊतक तो मिले, “लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह स्थापित करे कि ये मृतक बच्चे के ही थे।”
  4. आरोपी का आचरण: कोर्ट ने पाया कि नीलम का बाद का आचरण एक दोषी व्यक्ति के आचरण से मेल नहीं खाता। कोर्ट ने कहा, “अपराध छिपाने या भागने की कोशिश करने के बजाय, वह बच्चे के लिए चिकित्सा सहायता लेने के लिए नंद गांव गई… तार्किक रूप से, ऐसा व्यवहार अपराध की तुलना में निर्दोषता के साथ अधिक मेल खाता है।”
  5. मकसद का अभाव: अभियोजन पक्ष हत्या का कोई ठोस मकसद स्थापित करने में विफल रहा। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि नीलम अपने पति के पिता के अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव जाने के कारण अपने बच्चे को मार डालेगी। कोर्ट ने कहा कि यह “तर्क से परे है, क्योंकि वह खुद 8 दिसंबर को अपने पति और बच्चे के साथ कटली गांव गई थी।”
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अंतिम निर्णय

अपने विश्लेषण को समाप्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहा। फैसले में कहा गया, “कथित गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति में गंभीर खामियां हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी एक ऐसी पूरी श्रृंखला नहीं बनाते हैं जो निर्णायक रूप से अपीलकर्ता के अपराध की ओर इशारा करती हो।”

इन निष्कर्षों के आधार पर, अपील स्वीकार कर ली गई। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया और नीलम कुमारी को आरोपों से बरी कर दिया।

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