नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 18 अगस्त, 2025 को एक अधिसूचना जारी कर श्रीमती रमेश कुमारी की पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की है। यह नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है। श्रीमती कुमारी इस पद पर जून 2027 में अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक कार्यरत रहेंगी।
इस नियुक्ति को विधि और न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग (नियुक्ति प्रभाग) द्वारा जारी एक अधिसूचना (संख्या K-13029/02/2025-US.I) के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया। भारत सरकार के संयुक्त सचिव, जगन्नाथ श्रीनिवासन द्वारा हस्ताक्षरित इस सूचना को भारत के राजपत्र, भाग 1 खंड 2 में प्रकाशन के लिए निर्देशित किया गया था।
अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उस संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख है जिसके तहत यह नियुक्ति की गई है। अधिसूचना में कहा गया है:

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक श्रीमती रमेश कुमारी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर 09.06.2027 तक, अर्थात 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक होगा।”