पॉर्श हादसा मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी को पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दी अंतरिम जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे के चर्चित पॉर्श कार हादसे से जुड़े एक नाबालिग आरोपी के पिता को उनके पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। यह जमानत 2 अगस्त से 5 अगस्त 2025 की दोपहर 12 बजे तक वैध रहेगी।

न्यायमूर्ति अश्विन भोंबे ने 1 अगस्त को पारित आदेश में आरोपी को ₹25,000 की व्यक्तिगत मुचलका राशि और समान राशि की नकद जमानत जमा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी 5 अगस्त को दोपहर 12 बजे तक जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करे।

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पुणे क्राइम ब्रांच ने आरोपी को अगस्त 2024 में गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने पॉर्श हादसे के समय मौजूद नाबालिगों के रक्त नमूनों के साथ छेड़छाड़ की थी।

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आरोपी की ओर से पेश अधिवक्ता अबिद मुलाणी ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल के पिता का 1 अगस्त को निधन हो गया और परिवार में अंतिम संस्कार की रस्में निभाने के लिए वही एकमात्र व्यस्क पुरुष हैं। उन्होंने अदालत से तत्काल सुनवाई की मांग की और भरोसा दिलाया कि 4 अगस्त तक एक शपथ-पत्र दाखिल कर दिया जाएगा, जिसमें समय पर आत्मसमर्पण का वादा किया जाएगा।

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कोर्ट ने मानवीय आधार पर यह अंतरिम राहत प्रदान की। मामले की जांच अभी जारी है।

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