थाणे MACT ने बस दुर्घटना में एक की मौत और दूसरे के घायल होने पर ₹34 लाख मुआवज़ा देने का आदेश दिया


महाराष्ट्र के थाणे जिले स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने वर्ष 2019 में हुई एक सड़क दुर्घटना के मामले में दो पीड़ितों को कुल ₹34 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। यह हादसा महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम (MSRTC) की एक बस से जुड़ा था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ था।

अध्यक्ष अधिकारी आर. वी. मोहिते ने 15 जुलाई को यह आदेश पारित किया, जिसकी प्रतियां शुक्रवार को उपलब्ध कराई गईं। उन्होंने यह मुआवज़ा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत दाखिल दो अलग-अलग याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए दिया।

READ ALSO  अरुणाचल: हाई कोर्ट ने संपत्तियों के बारे में जानकारी छिपाने के लिए बीजेपी विधायक के चुनाव को रद्द घोषित किया

न्यायाधिकरण ने मृतक हेमंत सोनावले के परिजनों को ₹21.4 लाख और पीछे बैठने वाले घायल यात्री अतुल देसाई को ₹12.56 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया।

Video thumbnail

यह हादसा 31 जनवरी 2019 को लोनावला में पुरानी पुणे-मुंबई हाईवे पर वलवण ब्रिज के पास हुआ था, जब एक ST बस ने अचानक बिना संकेत दिए दाहिने मोड़ लिया और पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों सवार बस के पिछले पहियों के नीचे आ गए।

अदालत ने लोनावला सिटी पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR और मौके की पंचनामा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह स्पष्ट रूप से बस चालक की लापरवाही को दर्शाते हैं। MSRTC की इस दलील को खारिज कर दिया गया कि सोनावले ने अचानक ब्रेक लगाया था।

READ ALSO  न्यायिक विस्टा और विशेष न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण की मांग हेतु याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

“रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि बस चालक ने मोड़ लेने से पहले संकेत (इंडिकेटर) दिया हो,” न्यायाधिकरण ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि हेमंत सोनावले अपनी बाइक को संयमित गति से, सावधानीपूर्वक और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए चला रहे थे।

न्यायाधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि मृतक बाइक चालक की ओर से कोई साझा लापरवाही (contributory negligence) नहीं पाई गई। इस आधार पर MSRTC को उत्तरदायी ठहराते हुए दोनों पीड़ितों को मुआवज़ा देने का आदेश दिया गया।

READ ALSO  झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में बढ़ते अपराध को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों को तलब किया
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles