यश दयाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, यौन शोषण मामले में FIR रद्द करने की मांग

क्रिकेटर यश दयाल ने एक महिला को शादी का झांसा देकर कथित रूप से यौन शोषण करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी (FIR) को रद्द कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग करते हुए एक रिट याचिका दाखिल की है। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह डिवीजन बेंच के समक्ष होने की संभावना है।

27 वर्षीय यश दयाल वर्तमान में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइज़ी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेलते हैं। उनके खिलाफ 6 जुलाई को गाजियाबाद जनपद के इंदिरापुरम थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत FIR दर्ज की गई थी, जो धोखे से यौन संबंध बनाने से संबंधित है।

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शिकायतकर्ता महिला का आरोप है कि उसकी और दयाल की मुलाकात लगभग पांच साल पहले हुई थी। उसने दावा किया कि यश दयाल ने शादी का आश्वासन देकर उसके साथ लंबा रिश्ता बनाए रखा, लेकिन हर बार शादी की बात को टालते रहे। बाद में महिला को पता चला कि दयाल अन्य महिलाओं से भी संबंध रख रहे थे।

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महिला ने 21 जून को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के ऑनलाइन जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर FIR दर्ज की गई।

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मामला यश दयाल की एक पेशेवर क्रिकेटर के रूप में सार्वजनिक छवि के कारण व्यापक ध्यान आकर्षित कर रहा है, और हाईकोर्ट का निर्णय इस याचिका पर महत्वपूर्ण कानूनी प्रभाव डाल सकता है।

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