केंद्र द्वारा नियुक्ति फाइल लंबित रखने पर श्वेताश्री मजूमदार ने दिल्ली हाईकोर्ट जज पद की स्वीकृति वापस ली

बौद्धिक संपदा (IP) कानून विशेषज्ञ अधिवक्ता श्वेताश्री मजूमदार ने दिल्ली हाईकोर्ट की जज नियुक्ति के लिए अपनी सहमति वापस ले ली है। यह निर्णय उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की फाइल को लंबे समय तक लंबित रखने और किसी कार्रवाई न करने के चलते लिया है।

मजूमदार का नाम 21 अगस्त 2023 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया था। लगभग एक साल बीत जाने के बावजूद केंद्र सरकार ने अब तक उनकी नियुक्ति को मंज़ूरी नहीं दी।

हालाँकि, दिल्ली हाईकोर्ट कॉलेजियम ने भी पहले श्वेताश्री मजूमदार और अधिवक्ता तेजस कारिया के नाम की अनुशंसा की थी, लेकिन केवल तेजस कारिया की नियुक्ति को केंद्र ने मंज़ूरी दी और उन्हें फरवरी 2024 में नियुक्त कर दिया गया, जबकि मजूमदार की नियुक्ति अधर में लटकी रही।

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श्वेताश्री मजूमदार ने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने अपनी सहमति वापस ले ली है, लेकिन इसके कारणों को फिलहाल साझा करने से इनकार किया।

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वरिष्ठ अधिवक्ता संजॉय घोष ने इस स्थिति को “शर्मनाक” बताया। उन्होंने कहा, “श्वेताश्री ने अपनी सहमति वापस ले ली है। वह NLS बेंगलुरु से एक आत्मनिर्भर पहली पीढ़ी की वकील थीं, जिनकी बौद्धिक संपदा कानून में विशिष्ट विशेषज्ञता थी। दुर्भाग्य से, जिन लोगों ने उन्हें न्यायाधीश बनने के लिए प्रेरित किया था, उन्होंने ही उन्हें अपमान से बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया! अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी NLU ग्रेजुएट, जिसकी थोड़ी भी साख है, न्यायाधीश बनने के लिए सहमत होगा।”

श्वेताश्री मजूमदार अकेली नहीं हैं जिनकी नियुक्ति पर केंद्र ने कार्रवाई नहीं की। अधिवक्ता सौरभ कृपाल का नाम भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित किया गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति आज तक लंबित है। कृपाल ने स्वयं अपनी समलैंगिक पहचान को सार्वजनिक किया है, और उनकी नियुक्ति में देरी को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं।

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इसके विपरीत, श्वेताश्री के साथ अनुशंसित अन्य अधिवक्ताओं—अजय दीगपाल और हरीश वैद्यनाथन शंकर—की नियुक्ति केंद्र द्वारा स्वीकृत कर ली गई और उन्हें जनवरी 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिला दी गई।

यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 1 और 2 जुलाई 2025 को देशभर के नौ हाईकोर्ट्स में 39 न्यायाधीशों की नियुक्तियों की अनुशंसा की है। इनमें दिल्ली हाईकोर्ट के लिए न्यायिक अधिकारियों विनोद कुमार, मधु जैन और शैल जैन के नाम शामिल हैं।

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