सोनाथ सूर्यवंशी हिरासत मृत्यु मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस पर हमले की मजिस्ट्रेट जांच के आधार पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने शुक्रवार को परभणी में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद हिरासत में लिए गए 35 वर्षीय सोमनाथ सूर्यवंशी की न्यायिक हिरासत में हुई मौत के मामले में एक सप्ताह के भीतर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।

अंतरिम आदेश में कोर्ट ने परभणी के मोंढा पुलिस स्टेशन के निरीक्षक को 18 दिसंबर 2024 को दर्ज की गई शिकायत पर कार्रवाई करने और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही ज़िला पुलिस अधीक्षक को जांच एक डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को सौंपने को कहा गया है।

सूर्यवंशी को संविधान की कांच में रखी गई प्रति की अपवित्रता के बाद भड़की हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और 15 दिसंबर को एक सरकारी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि पुलिस ने मौत का कारण बीमारी बताया था, लेकिन बाद में हुई मजिस्ट्रेट जांच में खुलासा हुआ कि सूर्यवंशी के साथ नवा मोंढा थाने में मारपीट की गई थी।

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने मजिस्ट्रेट की इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि जिन पुलिस अधिकारियों के नाम रिपोर्ट में हैं, वही उनकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं।

यह आपराधिक रिट याचिका सूर्यवंशी की मां विजयाबाई सूर्यवंशी द्वारा दाखिल की गई थी, जिनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश अंबेडकर ने पैरवी की।

READ ALSO  केरल HC ने याचिकाकर्ता की कैंसर के कारण मृत्यु के बाद पेटेंट की गई जीवन रक्षक दवाओं की अप्रभावीता का स्वत: संज्ञान लिया

मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles