महिला की लज्जा भंग के मामले में आरोपी की बरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखा, कहा— अस्पष्ट आरोप अपर्याप्त

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा महिला की लज्जा भंग करने के आरोप में दी गई बरी को बरकरार रखते हुए कहा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं कर सका।

न्यायमूर्ति अमित महाजन ने यह फैसला 19 जून को सुनाया, जब राज्य सरकार ने सितंबर 2017 में निचली अदालत द्वारा आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (किसी महिला की लज्जा का अपमान करने के इरादे से बोले गए शब्द, संकेत या कृत्य) के तहत बरी किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी।

अदालत ने कहा, “यह स्थापित कानून है कि केवल यह आरोप कि आरोपी ने अश्लील भाषा का प्रयोग किया या अशोभनीय इशारे किए, भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है।”

न्यायालय ने 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक निर्णय का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि “फिल्मी भाषा” (filthy language) यदि किसी संदर्भ या सहायक शब्दों के बिना जांची जाए, तो वह अपने आप में धारा 509 के दायरे में नहीं आती।

विवादित मामले में शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया था कि आरोपी ने अपशब्दों का प्रयोग किया और अश्लील इशारे किए। लेकिन अदालत ने पाया कि आरोप सामान्य और अस्पष्ट थे—न तो प्रयुक्त शब्दों का उल्लेख था और न ही इशारों का कोई स्पष्ट विवरण, जिससे आरोपी की आपराधिक मंशा प्रमाणित हो सके।

न्यायमूर्ति महाजन ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा है और इस आधार पर निचली अदालत द्वारा दिया गया बरी का आदेश हस्तक्षेप के योग्य नहीं है।

यह निर्णय इस सिद्धांत को दोहराता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत आपराधिक दायित्व तभी बनता है जब अभियुक्त के व्यवहार और मंशा को ठोस और विशिष्ट साक्ष्यों द्वारा सिद्ध किया जा सके।

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