दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी और कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनकी जमानत की शर्तों में संशोधन करते हुए कहा कि वह अब 5 लाख रुपये का निजी मुचलका और 10 लाख रुपये की नकद जमानत राशि जमा करें, जबकि पहले उन्हें 5 लाख रुपये का निजी और 5 लाख रुपये का जमानती बॉन्ड देना था।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने यह भी आदेश दिया कि मिशेल को अपना पासपोर्ट तत्काल ट्रायल कोर्ट में जमा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका पुराना पासपोर्ट पहले ही समाप्त हो चुका है। अदालत ने निर्देश दिया कि जब भी उनका नया पासपोर्ट तैयार हो, तो ब्रिटिश हाई कमीशन या संबंधित प्राधिकरण उसे सीधे ट्रायल कोर्ट में जमा कराएं और इसकी सूचना हाईकोर्ट को दें। साथ ही, एफआरआरओ यह सुनिश्चित करे कि मिशेल देश छोड़कर न जा सकें।
कोर्ट ने कहा, “आरोपी की उपस्थिति ट्रायल की प्रभावी कार्यवाही के लिए आवश्यक है और यदि वह फरार हो जाए तो यह ट्रायल को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, भले ही स्थानीय जमानत की असमर्थता को देखा जा सकता है, लेकिन कोई भी ढील ट्रायल की अखंडता को प्रभावित नहीं करनी चाहिए।”

अदालत ने मिशेल को ट्रायल कोर्ट द्वारा पूर्व में लगाई गई अन्य शर्तों का भी पालन करने का निर्देश दिया, जिसमें ईडी या जांच अधिकारी के समक्ष प्रत्येक 15 दिन में शारीरिक उपस्थिति दर्ज कराना शामिल है। इसके अलावा, मिशेल को अपनी रिहाई के बाद जिस पते पर रहना है, उसकी जानकारी देनी होगी, जिसे ईडी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
मिशेल के वकील अल्जो के जोसेफ ने तर्क दिया कि उनका पासपोर्ट समाप्त हो चुका है और नया पासपोर्ट बनने में चार से आठ सप्ताह का समय लगेगा, ऐसे में जमानत मिलने के बावजूद उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता।
वहीं ईडी ने इस याचिका का विरोध किया और कहा कि चूंकि मिशेल विदेशी नागरिक हैं और भारत में उनके कोई स्थानीय संबंध नहीं हैं, ऐसे में बिना स्थानीय जमानत के उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना मुश्किल होगा।
गौरतलब है कि मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था और सीबीआई तथा ईडी दोनों ने उन्हें गिरफ्तार किया था। वह अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में आरोपी तीन बिचौलियों में से एक हैं। शेष दो आरोपी गुइडो हैश्के और कार्लो गेरोसा हैं। सीबीआई के अनुसार 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की खरीद में कथित अनियमितताओं से सरकारी खजाने को लगभग 2,666 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि मिशेल को अगस्ता वेस्टलैंड से लगभग 30 मिलियन यूरो (करीब 225 करोड़ रुपये) की राशि मिली थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 मार्च 2025 को ईडी मामले में मिशेल को जमानत दी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को सीबीआई केस में उन्हें राहत दी थी।