उच्च न्यायालयों द्वारा फैसलों को समय पर ऑनलाइन अपलोड न करने की शिकायतों के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया है कि वे जनवरी 2024 से अब तक दिए गए सभी फैसलों की तारीख और उनके ऑनलाइन अपलोड की तारीख का विवरण सौंपें।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह आदेश उन मामलों की सुनवाई के दौरान दिया, जिनमें वर्षों पहले आदेश सुरक्षित रखे जाने के बावजूद अभी तक फैसला सुनाया नहीं गया है। कोर्ट ने कहा कि यह विवरण 21 जुलाई 2025 तक सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल्स द्वारा सौंपा जाए।
“13 मई 2025 के आदेश के क्रम में, सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देशित किया जाता है कि वे 1 जनवरी 2024 के बाद सुनाए गए फैसलों और उनके ऑनलाइन अपलोड की तारीखों का पूरा विवरण दें। यह जानकारी 31 मई 2025 तक के मामलों की होनी चाहिए और इसे अगली सुनवाई की तारीख से पहले प्रस्तुत करना होगा,” अदालत ने कहा।
इससे पहले 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि कई उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अनावश्यक अवकाश ले रहे हैं और उनके कार्य निष्पादन का ऑडिट आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि शीर्ष अदालत को न्यायाधीशों के विरुद्ध कई शिकायतें मिल रही हैं, और अब यह आवश्यक हो गया है कि उनके खर्च और न्यायिक उत्पादन का तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए।
वर्तमान मामला झारखंड हाई कोर्ट से जुड़ा है, जहां चार अभियुक्तों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि 2022 में उनके आपराधिक अपीलों में फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं आया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता फ़ौज़िया शकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, झारखंड हाई कोर्ट ने 5 और 6 मई को फैसले सुनाए, जिनमें से तीन को बरी कर दिया गया जबकि चौथे मामले में विभाजित निर्णय आया और उसे अंतरिम जमानत मिल गई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा “आपराधिक न्याय प्रणाली की जड़ों से जुड़ा हुआ” है और न्याय व्यवस्था पर आम नागरिकों के भरोसे को प्रभावित करता है। शीर्ष अदालत ने इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित एक अन्य मामले के साथ टैग कर दिया, जिसमें यह पूछा गया था कि किसी फैसले को कब सुनाया गया और कब उसे वेबसाइट पर अपलोड किया गया।
“हमें लगता है कि इन मामलों में उठाए गए मुद्दों का गहराई से विश्लेषण आवश्यक है और इस न्यायालय द्वारा कुछ अनिवार्य दिशा-निर्देश तय किए जाने की आवश्यकता है, ताकि दोषियों या विचाराधीन कैदियों का न्याय प्रणाली से भरोसा न उठे,” शीर्ष अदालत ने कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले निर्धारित की गई समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करना होगा, और इसके लिए एक समुचित तंत्र प्रस्तावित किया जाएगा।
कोर्ट ने रजिस्ट्री को सभी उच्च न्यायालयों से डेटा इकट्ठा करने का निर्देश देते हुए मामले को जुलाई में अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।