आगरा में अपने आवास पर कथित रूप से आत्महत्या करने वाले आईटी पेशेवर मानव शर्मा की सास और साली ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है। आरोपी पूनम शर्मा और उनकी बेटी को मार्च में तब गिरफ्तार किया गया था, जब हाईकोर्ट ने मानव की पत्नी निकिता और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज एफआईआर में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
फिलहाल जेल में बंद दोनों महिलाओं ने अपने वकील के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की है। मामला स्थानीय अदालत में विचाराधीन है। पिछले सप्ताह पुलिस ने आगरा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें मानव के माता-पिता और बहन समेत 17 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं।
यह मामला बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस पर अगली सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

एफआईआर 28 फरवरी 2025 को सदर बाजार थाने में मानव के पिता नरेंद्र शर्मा की शिकायत पर दर्ज की गई थी। इसमें निकिता शर्मा, उनके पिता नृपेन्द्र कुमार शर्मा, मां पूनम शर्मा और दो सालियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मानव शर्मा, जो मुंबई की एक आईटी कंपनी में प्रबंधक थे और आगरा के डिफेंस कॉलोनी में रहते थे, ने 24 फरवरी 2025 को कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी। मानव ने अपने पीछे छोड़े गए एक वीडियो संदेश में अपनी पत्नी और ससुराल वालों को इस कदम के लिए जिम्मेदार ठहराया था।
फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और कानूनी प्रक्रिया जारी है।