महाराष्ट्र मंत्री गिरीश महाजन के खिलाफ ‘मानहानिकारक’ वीडियो हटाने का हाईकोर्ट का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता गिरीश महाजन के खिलाफ मानहानिकारक माने गए छह वीडियो को हटाने का आदेश दो यूट्यूबर्स को दिया है।

न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर ने 8 मई को मामले की सुनवाई करते हुए वीडियो और उनके ट्रांसक्रिप्ट का अवलोकन करने के बाद आदेश पारित किया। अदालत ने कहा, “वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट से जो बातें सामने आई हैं, वे प्रथम दृष्टया मेरे विचार में स्पष्ट रूप से मानहानिकारक हैं।”

READ ALSO  जैकलीन फर्नांडीज ने कथित ठग चंद्रशेखर को उनके बारे में मीडिया में बयान जारी करने से रोकने के लिए अदालत का रुख किया

अदालत ने यूट्यूब से इन छह वीडियो को तुरंत हटाने और प्रतिवादियों को मंत्री के खिलाफ आगे कोई भी मानहानिकारक वीडियो या पोस्ट अपलोड करने से रोकने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी।

Video thumbnail

महाजन ने यूट्यूबर और पत्रकार अनिल ठट्टे और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रतिवादियों ने उनके खिलाफ झूठे, लापरवाह और निराधार आरोपों का प्रचार किया। अंतरिम याचिका में महाजन ने कथित मानहानिकारक सामग्री को हटाने का अनुरोध किया था।

विवादित छह वीडियो में से पांच ‘अनिल गगनभेदी ठट्टे’ चैनल (जिसे अनिल ठट्टे संचालित करते हैं) पर और एक ‘मुद्दा भारत का’ चैनल (जिसे श्याम गिरी संचालित करते हैं) पर अपलोड किया गया था।

READ ALSO  5 दिनों के भीतर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वापस लेने की मांग को किसी भी आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

महाजन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम ने तर्क दिया कि वीडियो में मंत्री और एक महिला आईएएस अधिकारी से जुड़े झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये आरोप पूरी तरह से निराधार, लापरवाह और मानहानिकारक हैं।

हाईकोर्ट के इस आदेश से मंत्री को अंतरिम राहत मिली है, जबकि मामला अभी न्यायिक विचाराधीन है।

READ ALSO  कलकत्ता हाईकोर्ट ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles