कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने और जब तक मामला सुलझे नहीं, तब तक उनकी विदेश यात्रा पर अस्थायी रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक नई याचिका दाखिल की गई है।
यह याचिका कर्नाटक निवासी एस. वी. शिशिर द्वारा कोर्ट रजिस्ट्री के माध्यम से दाखिल की गई है। इसमें आग्रह किया गया है कि जब तक यह मामला विचाराधीन है, तब तक गांधी को देश छोड़ने की अनुमति न दी जाए।
गुरुवार तक कोर्ट रजिस्ट्री ने इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया था। रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह याचिका उपयुक्त पीठ के समक्ष न्यायिक समीक्षा के लिए रखी जाएगी।

गौरतलब है कि यह शिशिर द्वारा गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने का पहला प्रयास नहीं है। इससे पहले 5 मई को जस्टिस ए. आर. मसूदी और जस्टिस राजीव सिंह की खंडपीठ ने इसी विषय पर उनकी याचिका खारिज कर दी थी। उस आदेश में अदालत ने माना था कि याचिकाकर्ता पहले ही केंद्र सरकार के समक्ष इस विषय पर अभ्यावेदन दे चुके हैं, और सक्षम प्राधिकारी को कानून के अनुसार उसका परीक्षण करने का निर्देश दिया था।
नई याचिका में गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग को दोहराया गया है और अब विदेश यात्रा पर अस्थायी प्रतिबंध की अतिरिक्त मांग भी जोड़ी गई है।