राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने और विदेश यात्रा पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में नई याचिका दाखिल

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने और जब तक मामला सुलझे नहीं, तब तक उनकी विदेश यात्रा पर अस्थायी रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक नई याचिका दाखिल की गई है।

यह याचिका कर्नाटक निवासी एस. वी. शिशिर द्वारा कोर्ट रजिस्ट्री के माध्यम से दाखिल की गई है। इसमें आग्रह किया गया है कि जब तक यह मामला विचाराधीन है, तब तक गांधी को देश छोड़ने की अनुमति न दी जाए।

READ ALSO  द्वारका कोर्ट में मारपीट में शामिल वकीलों और वादियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

गुरुवार तक कोर्ट रजिस्ट्री ने इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया था। रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह याचिका उपयुक्त पीठ के समक्ष न्यायिक समीक्षा के लिए रखी जाएगी।

Video thumbnail

गौरतलब है कि यह शिशिर द्वारा गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने का पहला प्रयास नहीं है। इससे पहले 5 मई को जस्टिस ए. आर. मसूदी और जस्टिस राजीव सिंह की खंडपीठ ने इसी विषय पर उनकी याचिका खारिज कर दी थी। उस आदेश में अदालत ने माना था कि याचिकाकर्ता पहले ही केंद्र सरकार के समक्ष इस विषय पर अभ्यावेदन दे चुके हैं, और सक्षम प्राधिकारी को कानून के अनुसार उसका परीक्षण करने का निर्देश दिया था।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका में 12वीं कक्षा के तुरंत बाद 3-वर्षीय एलएलबी की व्यवहार्यता की जांच के लिए विशेषज्ञ पैनल की मांग की गई है

नई याचिका में गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग को दोहराया गया है और अब विदेश यात्रा पर अस्थायी प्रतिबंध की अतिरिक्त मांग भी जोड़ी गई है।

READ ALSO  यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लखीमपुर खीरी मामले के गवाह पर होली में रंग लगाने को लेकर झगड़ा हुआ था

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles