राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने और विदेश यात्रा पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में नई याचिका दाखिल

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने और जब तक मामला सुलझे नहीं, तब तक उनकी विदेश यात्रा पर अस्थायी रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक नई याचिका दाखिल की गई है।

यह याचिका कर्नाटक निवासी एस. वी. शिशिर द्वारा कोर्ट रजिस्ट्री के माध्यम से दाखिल की गई है। इसमें आग्रह किया गया है कि जब तक यह मामला विचाराधीन है, तब तक गांधी को देश छोड़ने की अनुमति न दी जाए।

READ ALSO  मोदी 3.0 सरकार में कानून मंत्री मेघवाल के लिए मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?

गुरुवार तक कोर्ट रजिस्ट्री ने इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया था। रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह याचिका उपयुक्त पीठ के समक्ष न्यायिक समीक्षा के लिए रखी जाएगी।

Video thumbnail

गौरतलब है कि यह शिशिर द्वारा गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने का पहला प्रयास नहीं है। इससे पहले 5 मई को जस्टिस ए. आर. मसूदी और जस्टिस राजीव सिंह की खंडपीठ ने इसी विषय पर उनकी याचिका खारिज कर दी थी। उस आदेश में अदालत ने माना था कि याचिकाकर्ता पहले ही केंद्र सरकार के समक्ष इस विषय पर अभ्यावेदन दे चुके हैं, और सक्षम प्राधिकारी को कानून के अनुसार उसका परीक्षण करने का निर्देश दिया था।

READ ALSO  2017 की भारी बारिश में बह गए उत्खनन ऑपरेटर का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं करने पर हाईकोर्ट ने BBMP को फटकार लगाई

नई याचिका में गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग को दोहराया गया है और अब विदेश यात्रा पर अस्थायी प्रतिबंध की अतिरिक्त मांग भी जोड़ी गई है।

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट  ने टाटा संस की नकल करने वाली फर्जी वेबसाइट को बंद करने का आदेश दिया

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles