सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और अन्य संबंधित अधिकारियों को फिलहाल राजधानी के हौज़ खास स्थित डियर पार्क से हिरणों को अन्य राज्यों के जंगलों में स्थानांतरित करने से रोक दिया है।
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने 30 अप्रैल को यह अंतरिम आदेश पारित करते हुए डीडीए के उद्यान निदेशक और अन्य को नोटिस जारी किया और इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। यह निर्देश न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी द्वारा दायर एक याचिका पर दिया गया, जिसमें हिरणों के स्थानांतरण को लेकर गंभीर आपत्तियां जताई गई थीं।
पीठ ने कहा, “इन विशेष अनुमति याचिकाओं में उठाया गया मुद्दा हौज़ खास, नई दिल्ली के डियर पार्क से हिरणों के स्थानांतरण से संबंधित है। नोटिस जारी किया जाए, जो 16 मई 2025 के लिए प्रत्युत्तर योग्य है। इस बीच, हम उत्तरदाताओं को डियर पार्क में मौजूद हिरणों को शिफ्ट करने से रोकते हैं।”

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल डियर पार्क में मौजूद सभी हिरणों की उचित देखभाल की जाए।
एनजीओ की याचिका में कहा गया है कि हौज़ खास के डियर पार्क में मौजूद लगभग 600 हिरणों को बिना किसी उपयुक्त आवास मूल्यांकन, पशु चिकित्सा जांच या गर्भवती हिरणों और शावकों जैसे संवेदनशील समूहों की सुरक्षा के, अन्य राज्यों के अभयारण्यों में स्थानांतरित किया जा रहा है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि पहले ही तीन समूहों के हिरणों को राजस्थान के वन्य क्षेत्रों में जल्दबाज़ी में भेजा जा चुका है, जो वन्यजीव संरक्षण कानूनों का उल्लंघन है।