कंप्यूटर लैब में छात्राओं का हाथ पकड़ना ‘यौन मंशा के साथ किया गया कार्य’ माना जाएगा : सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक के खिलाफ मुकदमे की अनुमति दी

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस निर्णय को रद्द कर दिया है, जिसमें एक स्कूल शिक्षक राजेश कुमार के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) के तहत दर्ज कई प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कंप्यूटर लैब में छात्राओं का हाथ पकड़ने के आरोप prima facie ‘यौन मंशा के साथ किया गया कार्य’ प्रतीत होते हैं और इसलिए मुकदमे की आवश्यकता है।

मामले की पृष्ठभूमि:

अपीलकर्ता एम.एम.एम. हायर सेकेंडरी स्कूल, तिरुर की छात्राएँ थीं, जहां प्रतिवादी राजेश कुमार कंप्यूटर शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार किया, जैसे कि अश्लील प्रश्न पूछना (जैसे कि साल में कितने सेनेटरी नैपकिन उपयोग किए जाते हैं), कंप्यूटर लैब में माउस का उपयोग करते समय छात्राओं का हाथ पकड़ना, और व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील चित्र भेजना, यह सोचकर कि वे नंबर छात्राओं के थे जबकि वास्तव में वे उनके माता-पिता के थे।

लगातार शिकायतों के बाद, प्रिंसिपल ने कंप्यूटर लैब का निरीक्षण करवाया, जिसमें कई महिलाओं की पत्रिकाएं और आपत्तिजनक सामग्री वाली सीडी बरामद हुईं। राजेश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने माफी मांगी और सुधार का आश्वासन दिया। बावजूद इसके, उनके अनुचित व्यवहार के जारी रहने पर पुलिस को सूचित किया गया और उनकी गिरफ्तारी हुई।

शुरुआत में केवल एक 19 वर्षीय छात्रा का बयान दर्ज किया गया। बाद में पेरेंट-टीचर एसोसिएशन के हस्तक्षेप और हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के परिणामस्वरूप प्राथमिकियां दर्ज हुईं। 4 अप्रैल 2017 को तिरुर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ POCSO अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत पांच अलग-अलग प्राथमिकी (क्राइम नंबर 291, 292, 293, 294 और 295/2017) दर्ज की गईं।

बताया गया कि एक प्राथमिकी (क्राइम नंबर 294/2017) राजेश कुमार द्वारा 19 वर्षीय छात्रा के साथ “समझौते” के आधार पर सुलझा ली गई थी, और इसी के आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट में सभी प्राथमिकी रद्द करने की मांग की।

न्यायालय में प्रस्तुत दलीलें:

राजेश कुमार ने हाईकोर्ट में यह दलील दी कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप POCSO अधिनियम की धारा 7 के तहत आवश्यक ‘यौन मंशा’ को नहीं दर्शाते। हाईकोर्ट ने उनकी दलील स्वीकार कर ली और प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद कहा, “यह अनुमान या आरोप लगाना संभव नहीं है कि याचिकाकर्ता ने उक्त कार्य किसी यौन मंशा के साथ किया।”

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां:

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस नोंगमेकापम कोटिश्वर सिंह शामिल थे, ने माना कि हाईकोर्ट ने पीड़ितों को गवाही देने का अवसर दिए बिना ही मामले का पूर्वनिर्णय कर लिया।

न्यायालय ने कहा:

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“पुलिस प्राधिकरणों के समक्ष दर्ज प्रारंभिक बयानों से स्पष्ट है कि POCSO अधिनियम के तहत अपराधों के प्राथमिक तत्व अभियुक्त को मुकदमे का सामना कराने के लिए पर्याप्त हैं।”

धारा 7 के संदर्भ में कोर्ट ने समझाया:

“POCSO अधिनियम की धारा 7 ‘यौन उत्पीड़न’ को परिभाषित करती है, जिसमें यह शामिल है कि कोई व्यक्ति ‘यौन मंशा से बच्चे की योनि, लिंग, गुदा या वक्षस्थल को छुए या बच्चे से इन अंगों को छुआए, या यौन मंशा से कोई अन्य ऐसा कार्य करे जो शारीरिक संपर्क के बिना प्रवेश के हो।'”

कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा:

“आरोप कि प्रतिवादी कंप्यूटर लैब में माउस के उपयोग के दौरान छात्राओं का हाथ पकड़ता था, स्पष्ट रूप से ‘यौन मंशा से शारीरिक संपर्क के किसी अन्य कार्य’ की श्रेणी में आता है।”

कोर्ट ने शिक्षक-छात्र संबंध के विशेष संदर्भ को भी रेखांकित किया:

“जहां शिक्षक अधिकार और विश्वास की स्थिति में होता है, ऐसे संबंध में शारीरिक संपर्क के साथ-साथ सेनेटरी नैपकिन जैसे विषयों पर घुसपैठ करने वाले सवाल पूछना और अश्लील चित्र भेजना, मुकदमे की कार्यवाही हेतु यौन मंशा का स्पष्ट आधार प्रदान करता है।”

इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट दायर हो चुकी है और कुछ पीड़ितों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए जा चुके हैं, परन्तु इन तथ्यों को हाईकोर्ट के समक्ष ठीक से प्रस्तुत नहीं किया गया था।

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निर्णय:

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिए कि:

  • आरोप तय करने की कार्यवाही दो सप्ताह के भीतर पूरी की जाए।
  • ट्रायल कोर्ट कम से कम महीने में दो बार मामले की सुनवाई करे और सभी पीड़ितों के बयान प्राथमिकता से दर्ज किए जाएं।
  • अभियोजन पक्ष यह सुनिश्चित करे कि पीड़ितों को संरक्षित गवाहों के रूप में व्यवहार किया जाए।
  • राजेश कुमार पीड़ितों से सीधे या परोक्ष रूप से संपर्क या प्रभाव न डालें।
  • एम.एम.एम. हायर सेकेंडरी स्कूल, कूट्टयी के प्रबंधन को निर्देशित किया गया कि मुकदमे के समापन तक राजेश कुमार को निलंबित रखें। हालांकि, प्रबंधन स्वतंत्र रूप से आंतरिक जांच कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है।

नतीजतन, अपीलें स्वीकार कर ली गईं और लंबित अंतरिम आवेदनों का निपटारा कर दिया गया।

केस विवरण:

मामले का शीर्षक: X एवं अन्य बनाम राजेश कुमार एवं अन्य
पीठ: जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस नोंगमेकापम कोटिश्वर सिंह

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