भरण-पोषण आवेदन दायर करने की तिथि से प्रदान किया जाना चाहिए, कार्यवाही में देरी के कारण आवेदक को नुकसान नहीं उठाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में स्पष्ट किया है कि भारतीय दंड संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 125 के तहत दिया गया भरण-पोषण आवेदन दायर करने की तिथि से प्रभावी होना चाहिए, और न्यायिक प्रक्रिया में देरी के कारण आवेदक को किसी भी प्रकार की हानि नहीं उठानी चाहिए। फैमिली कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता-पत्नी को भरण-पोषण आवेदन दायर करने की तिथि से दिया जाए।

पृष्ठभूमि:

अपीलकर्ता ने 24.09.2002 को इस्लामिक रीति-रिवाजों के अनुसार प्रतिवादी से विवाह किया था। इस विवाह से दो संतानें उत्पन्न हुईं। अपीलकर्ता ने दहेज प्रताड़ना और क्रूरता का आरोप लगाते हुए कहा कि मई 2008 में उसे और उसके बच्चों को ससुराल से निकाल दिया गया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने धारा 125 CrPC के तहत अपने लिए ₹5,000 प्रति माह और प्रत्येक बच्चे के लिए ₹1,000 प्रति माह भरण-पोषण की मांग करते हुए याचिका दायर की।

फैमिली कोर्ट ने बेटी के लिए ₹1,500 प्रति माह और बेटे के लिए ₹1,000 प्रति माह भरण-पोषण की राशि तय की, लेकिन अपीलकर्ता-पत्नी को भरण-पोषण देने से इंकार कर दिया, यह मानते हुए कि वह बिना उचित कारण के ससुराल छोड़कर चली गई थी। उच्च न्यायालय ने भी फैमिली कोर्ट के इस निर्णय को बरकरार रखा।

पक्षकारों की दलीलें:

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि वह एक अशिक्षित महिला है, जिसकी आजीविका का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है, और उसे दहेज की मांगों व क्रूरता का सामना करना पड़ा था। अपीलकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि उसके बिना उचित कारण के अलग रहने का कोई प्रमाण नहीं था। साथ ही, उसने बच्चों को दी गई भरण-पोषण राशि को अपर्याप्त बताया, यह कहते हुए कि समय बीतने और पति की आय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह राशि बढ़ाई जानी चाहिए थी।

दूसरी ओर, राज्य ने निचली अदालतों के निर्णयों का समर्थन करते हुए कहा कि अपीलकर्ता को सही रूप से भरण-पोषण से वंचित किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण:

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने यह गलत अनुमान लगाया कि चूंकि यह दोनों पक्षों का दूसरा विवाह था, इसलिए दहेज मांग नहीं हो सकती। कोर्ट ने इस प्रकार के अनुमान को सिद्धांतों के विपरीत और अटकलों पर आधारित बताया, और यह कहा कि:

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“न्यायालयों को नैतिकता और आचार पर उपदेश देने के बजाय साक्ष्य और कानून के आधार पर मामलों का निपटारा करना चाहिए।”
(नागरथिनम बनाम राज्य मामला संदर्भित)

इसके अलावा, कोर्ट ने पाया कि फैमिली कोर्ट द्वारा 2005 के समझौते पर भरोसा करना अनुचित था, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की अनुचित आचरण की स्वीकृति नहीं थी। कोर्ट ने माना कि अपीलकर्ता का यह दावा कि उसे क्रूरता के कारण matrimonial home से निकाला गया, केवल अनदेखा नहीं किया जा सकता।

जहां तक भरण-पोषण की प्रभावी तिथि का प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने ‘राजनेश बनाम नेहा, (2021) 2 SCC 324’ के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि:

भरण-पोषण आवेदन की तिथि से दिया जाना चाहिए, क्योंकि धारा 125 एक लाभकारी विधिक प्रावधान है, जिसे पत्नी और बच्चों को दरिद्रता और भिक्षावृत्ति से बचाने के लिए लागू किया गया है। सामान्य रूप से, न्यायिक प्रणाली में देरी के कारण आवेदक को नुकसान नहीं उठाना चाहिए।

कोर्ट ने राजनेश बनाम नेहा के इस उद्धरण का भी उल्लेख किया:

न्याय और निष्पक्षता के हित में यही उचित होगा कि भरण-पोषण आवेदन दायर करने की तिथि से दिया जाए।

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निर्णय:

सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों के आदेशों को निरस्त करते हुए निर्देश दिया कि प्रतिवादी अपीलकर्ता-पत्नी को ₹4,000 प्रति माह की दर से भरण-पोषण राशि का भुगतान करे, जो कि भरण-पोषण याचिका दायर करने की तिथि से प्रभावी होगी। साथ ही, बच्चों के लिए तय की गई भरण-पोषण राशि भी आवेदन की तिथि से देय होगी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि बेटी को दिया जाने वाला भरण-पोषण उसके वयस्क होने तक ही देय रहेगा।

कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए यह भी निर्देश दिया कि जो भी बकाया भरण-पोषण राशि है, उसे चार महीने के भीतर जमा किया जाए, पहले से चुकाई गई राशि को समायोजित करते हुए।

मामले में कोई लागत आदेश पारित नहीं किया गया।

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