कॉमेडियन कुनाल कामरा की अंतरिम अग्रिम जमानत की अवधि मद्रास हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल तक बढ़ाई

मद्रास हाईकोर्ट ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुनाल कामरा को बड़ी राहत देते हुए उनकी अंतरिम अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ा दी है। यह राहत अब 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। यह मामला मुंबई में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें कामरा पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है।

हालिया सुनवाई के दौरान कामरा की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया कि महाराष्ट्र में उनके खिलाफ तीन और एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके अलावा कामरा और उनके परिवार, विशेषकर उनके बुज़ुर्ग माता-पिता को प्रताड़ित किए जाने की घटनाओं की भी जानकारी अदालत को दी गई।

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गौरतलब है कि मद्रास हाईकोर्ट ने 28 मार्च को कामरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी, जिसकी अवधि 7 अप्रैल तक थी। यह जमानत उस एफआईआर के खिलाफ कानूनी राहत के तौर पर दी गई थी, जिसे महाराष्ट्र पुलिस ने दर्ज किया था। कामरा ने इसे रद्द करवाने के लिए याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में 8 अप्रैल को जस्टिस सरंग कोतवाल की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच के समक्ष होनी है।

यह पूरा विवाद मुंबई में हुए एक कार्यक्रम से जुड़ा है, जिसमें कामरा ने एक पैरोडी सॉन्ग प्रस्तुत किया था। इस गाने में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को “गद्दार” कहे जाने और शिवसेना के विभाजन में उनकी भूमिका पर व्यंगात्मक टिप्पणियां की गई थीं। इस प्रस्तुति को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है और यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक असहमति की सीमाओं पर भी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है।

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