लखनऊ में हाईकोर्ट और प्रेस का स्टीकर लगाकर गांजा बेच रहा था युवक, मड़ियांव पुलिस ने पकड़ा, कार से 21 किलो गांजा बरामद

राजधानी लखनऊ में मड़ियांव पुलिस ने नशे के कारोबार से जुड़ी एक चौंकाने वाली साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने फैजुल्लागंज इलाके से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो अपनी कार पर ‘प्रेस’ और ‘हाइकोर्ट’ का स्टीकर लगाकर गांजा बेचने का काम कर रहा था। पकड़े गए युवक के कब्जे से पुलिस ने 21 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लाखों रुपये आंकी जा रही है।

मुखबिर की सूचना पर मारी गई थी दबिश

मड़ियांव थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि मौर्य मार्केट, फैजुल्लागंज के पास एक संदिग्ध व्यक्ति गांजा सप्लाई करने आने वाला है। सूचना पर तत्काल एक टीम गठित की गई और इलाके में चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान एक संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें आरोपी पंकज वर्मा पकड़ा गया।

प्रेस और हाइकोर्ट का स्टीकर बन गया था ढाल

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पंकज वर्मा अपनी गाड़ी पर ‘प्रेस’ और ‘हाइकोर्ट’ के स्टीकर लगाकर चलता था, जिससे वह आसानी से पुलिस की नजरों से बच सके। उसका मकसद यह था कि कोई उसे शक की नजर से न देखे और वह बेखौफ तरीके से गांजे की तस्करी करता रहे।

READ ALSO  AIBE XVIII 2023: बीसीआई ने संशोधित परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा की- पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाई गई

पूछताछ में सामने आए चौंकाने वाले खुलासे

पकड़े जाने के बाद पूछताछ में पंकज ने बताया कि वह लंबे समय से लखनऊ में गांजा बेचने का काम कर रहा था। वह अलग-अलग इलाकों में घूम-घूमकर गांजा सप्लाई करता था। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है।

डीसीपी नॉर्थ बोले — जल्द होंगे और खुलासे

डीसीपी नॉर्थ ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि पंकज वर्मा किन-किन लोगों से गांजा खरीदता और किन तक सप्लाई करता था। इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

READ ALSO  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

इस गिरफ्तारी के बाद लखनऊ में नशे के कारोबार और उसमें शामिल सफेदपोश लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles