सड़क दुर्घटना में घायल महिला को 29.39 लाख रुपये मुआवजा: ठाणे MACT का निर्णय

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, ठाणे की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने मुंबई की 50 वर्षीय निवासी हेमा कांतिलाल वाघेला को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर 29.39 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला MACT सदस्य एस. एन. शाह ने सुनाया, जिन्होंने याचिका दाखिल होने की तारीख से लेकर मुआवजा प्राप्त होने तक 8% वार्षिक ब्याज का भुगतान भी अनिवार्य किया।

यह दुर्घटना 1 जनवरी 2018 को हुई थी, जब वाघेला मुंबई के नरिमन पॉइंट पर नववर्ष की पूर्व संध्या मना कर लौट रही थीं। एक निजी ट्रैवल कंपनी की बस नियंत्रण खो बैठी और पेडर रोड पर एक इमारत के गेट से टकरा गई। वाघेला, जो उस समय 85,088 रुपये मासिक वेतन पर सलाहकार के रूप में कार्यरत थीं, को गंभीर चोटें आईं और उन्होंने जसलोक अस्पताल में लंबा इलाज कराया।

READ ALSO  आईपीसी की धारा 498A और दहेज निषेध अधिनियम के तहत आरोप अस्पष्ट या मनगढ़ंत नहीं हो सकते: सुप्रीम कोर्ट

अधिकरण के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि बस चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत लापरवाही से वाहन चलाने और गंभीर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था। बस मालिक के खिलाफ मामला एकतरफा (एक्स-पार्टी) चला जबकि बीमा कंपनी ने दावा खारिज करने की दलील दी, यह कहते हुए कि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और बस के पास वैध फिटनेस सर्टिफिकेट या रूट परमिट भी नहीं था।

Video thumbnail

हालांकि बीमा कंपनी ने चोटों को सामान्य बताते हुए दावा किया कि इससे कोई स्थायी विकलांगता नहीं हुई, लेकिन अधिकरण ने चिकित्सीय दस्तावेजों और विशेषज्ञ गवाही के आधार पर 20% स्थायी आंशिक विकलांगता को मान्यता दी, जिसे डॉक्टरों द्वारा बताए गए 30% से घटाकर माना गया।

READ ALSO  जांच एजेंसी पासपोर्ट के संबंध में अपराध के अभाव में पासपोर्ट जब्त नहीं कर सकती: केरल हाईकोर्ट

वाघेला ने कुल 53.95 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था, लेकिन अधिकरण ने उन्हें 29.39 लाख रुपये का मुआवजा दिया। यह मुआवजा भविष्य की आय की हानि, इलाज के खर्च, विशेष आहार और यात्रा व्यय जैसे विभिन्न मदों में विभाजित किया गया। इसके अतिरिक्त, उन्हें शारीरिक पीड़ा, मानसिक कष्ट और जीवन की सुविधाओं की हानि के लिए भी गैर-आर्थिक क्षतिपूर्ति दी गई।

READ ALSO  किंगफिशर बियर की बोतल में कांच का टुकड़ा मिला, उपभोक्ता अदालत ने मुआवजे का आदेश दिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles