केंद्र ने न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह का दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरण अधिसूचित किया

लंबे समय से प्रतीक्षित फैसले में, केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह का दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरण मंजूर कर लिया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की नवंबर 2024 के अंत में की गई सिफारिश के आधार पर लिया गया है।

कानून और न्याय मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर इस स्थानांतरण की पुष्टि की। यह सिफारिश भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने की थी, जिसमें न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल थे। कॉलेजियम ने यह निर्णय 28 और 29 नवंबर 2024 को हुई बैठकों में लिया था।

READ ALSO  बीमा लोकपाल मुआवजा दे सकता है, लेकिन बीमा कंपनियों को पॉलिसी की शर्तों पर निर्देश नहीं दे सकता: केरल हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति सिंह का स्थानांतरण कई महीनों से केंद्र की मंजूरी की प्रतीक्षा में अटका हुआ था, जिससे विधिक समुदाय में इस प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं। न्यायमूर्ति सिंह के साथ ही, कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का स्थानांतरण भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने की सिफारिश की थी, जिसे अब एक साथ मंजूरी दे दी गई है।

Video thumbnail

उल्लेखनीय है कि दोनों न्यायाधीशों को अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित किया गया था। न्यायमूर्ति सिंह ने 1993 में दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की थी और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के रूप में नामित हुए थे। दिल्ली स्थानांतरण से पहले वे सितंबर 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और सितंबर 2019 में स्थायी न्यायाधीश बनाए गए थे।

READ ALSO  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मारपीट के मामले में कानूनी परिभाषाएँ स्पष्ट कीं

न्यायमूर्ति सिंह की इलाहाबाद में वापसी उनके न्यायिक करियर में एक अहम कदम मानी जा रही है और इससे इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायिक क्षमता को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट ने 200 से अधिक न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles