भ्रामक विज्ञापन: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे जनता को भ्रामक विज्ञापनों, खास तौर पर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के तहत प्रतिबंधित विज्ञापनों की रिपोर्ट करने के लिए उचित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें। कोर्ट ने कहा कि ऐसे विज्ञापन “समाज को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं” और नियामक निगरानी की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।

जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने दो महीने के भीतर इन तंत्रों के निर्माण का आदेश दिया और राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इनका व्यापक प्रचार किया जाए। पीठ ने कहा, “हम राज्य सरकारों को आज से दो महीने की अवधि के भीतर उचित शिकायत निवारण तंत्र बनाने और नियमित अंतराल पर उपलब्धता का पर्याप्त प्रचार करने का निर्देश देते हैं।”

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अदालत ने राज्य सरकारों से 1954 के अधिनियम के प्रवर्तन के संबंध में अपनी पुलिस मशीनरी को संवेदनशील बनाने का भी आह्वान किया, जो जादुई उपचारों और असत्यापित दावों, विशेष रूप से दवाओं और स्वास्थ्य उपचारों के संबंध में विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है।

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यह निर्देश भ्रामक विज्ञापनों पर न्यायालय की व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है। 7 मई, 2024 को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, न्यायालय ने आदेश दिया था कि केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के अनुरूप, किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित करने से पहले विज्ञापनदाताओं से स्व-घोषणा प्राप्त की जाए।

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इस मुद्दे को शीर्ष अदालत ने 2022 में भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उठाया था। आईएमए ने आरोप लगाया कि पतंजलि आयुर्वेद और इसके सह-संस्थापक योग गुरु रामदेव कोविड-19 टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ एक बदनाम करने वाला अभियान चला रहे हैं और गलत सूचना फैला रहे हैं जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है।

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