सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों पर लोकपाल के अधिकार पर विचार-विमर्श के लिए 15 अप्रैल की तिथि निर्धारित की

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट  ने घोषणा की कि वह हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों से निपटने में लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 15 अप्रैल को बैठक करेगा। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 27 जनवरी के लोकपाल आदेश के संबंध में स्वप्रेरणा से शुरू की गई कार्यवाही के मद्देनजर आया है।

न्यायमूर्ति बी आर गवई, सून्यायमूर्ति र्यकांत और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने इस महत्वपूर्ण जांच में न्यायालय की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार को न्यायमित्र नियुक्त किया है। कार्यवाही इस चिंता के कारण शुरू हुई थी कि लोकपाल का निर्णय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है – जो लोकतांत्रिक प्रणाली का एक आधारभूत तत्व है।

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20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट  ने लोकपाल आदेश को “बहुत, बहुत परेशान करने वाला” बताते हुए अस्थायी रूप से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट  ने इसके बाद केंद्र, लोकपाल रजिस्ट्रार और संबंधित हाईकोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति सहित विभिन्न हितधारकों से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किए थे।

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पिछली सुनवाई के दौरान, केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के दायरे में नहीं आना चाहिए। यह स्थिति लोकपाल के अधिकार की सीमा और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए इसके निहितार्थों के बारे में चल रही बहस को रेखांकित करती है।

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यह मुद्दा एक हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के खिलाफ दायर दो शिकायतों से उत्पन्न हुआ, जिस पर लोकपाल ने विचार करने का फैसला किया। लोकपाल के इस कदम ने सुप्रीम कोर्ट  को इस बात की जांच करने के लिए प्रेरित किया है कि क्या ऐसी कार्रवाइयाँ लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी निकाय के लिए निर्धारित इच्छित भूमिका और सीमाओं के अनुरूप हैं।

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