एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि दिल्ली पुलिस AAP नेता राघव चड्ढा को दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय में 2020 में हुई तोड़फोड़ से संबंधित पूरक आरोपपत्र की एक प्रति उपलब्ध कराए। चल रही जांच की बारीकी से निगरानी के लिए चड्ढा के अनुरोध के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने यह आदेश जारी किया।
यह मामला 24 दिसंबर, 2020 को हुई एक घटना पर केंद्रित है, जब दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय में कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई थी। यह हमला कोविड-19 मानदंडों के कथित उल्लंघन के साथ हुआ था और इसके लिए तत्कालीन दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता के नेतृत्व वाले एक समूह को जिम्मेदार ठहराया गया था।
चड्ढा, जिन्होंने प्रारंभिक शिकायत दर्ज की थी, घटना के दौरान हुए नुकसान के लिए जवाबदेही मांगने में मुखर रहे हैं। उनकी याचिका में विशेष रूप से भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया, भाजपा नेता आदेश गुप्ता और कई अन्य लोगों को तोड़फोड़ की साजिश रचने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
