इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोंडा में चल रही वकीलों की हड़ताल को अवैध करार दिया है। अदालत के न्यायिक और जांच निबंधक ने गोंडा बार एसोसिएशन के 25 पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वकील पिछले एक सप्ताह से अधिवक्ता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने कई बार गोंडा-लखनऊ हाईवे को जाम किया, जिससे यातायात बाधित हुआ। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इस हड़ताल पर कार्रवाई की है। नोटिस पाने वालों में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम बुझारथ द्विवेदी, महामंत्री संजय कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं। सभी को 15 दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा आगे की कार्रवाई हो सकती है।
नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए बार एसोसिएशन अध्यक्ष राम बुझारथ द्विवेदी ने कहा कि वे समय पर उचित जवाब देंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। उनका मानना है कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक वकीलों की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ गोंडा ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देशभर के वकील इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
