इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भाजपा के बृज भूषण सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला वापस लेने को मंजूरी दी

एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भाजपा नेता और पूर्व लोकसभा सदस्य बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला वापस लेने के उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। यह फैसला सिंह पर 2014 में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित करके प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाए जाने के बाद आया है।

लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 3 नवंबर, 2020 को दायर तत्कालीन दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 321 के तहत सरकारी वकील का आवेदन स्वीकृत माना जाएगा। यह कदम प्रभावी रूप से सिंह के खिलाफ आरोपों को खारिज करता है और इस मामले से संबंधित कार्यवाही को समाप्त करता है।

READ ALSO  पूर्व डीजीपी के बिस्तर पर लेटे हुए वर्चुअल सुनवाई में सम्मिलित होने पर कोर्ट ने चेतावनी दी

सिंह पर मूल रूप से आधिकारिक आदेशों की अवहेलना करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। पुलिस जांच के बाद उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। हालांकि, 2020 में राज्य सरकार ने अपना रुख बदलते हुए फैसला किया कि वह मामले को वापस ले लेगी, हालांकि इसके पीछे की वजहें सार्वजनिक तौर पर नहीं बताई गई हैं।

Video thumbnail

गोंडा की एक अदालत द्वारा पहले पारित आदेश में राज्य सरकार की ओर से आरोप वापस लेने की याचिका को खारिज कर दिया गया था, जो सिंह के लिए एक झटका था। इस फैसले को लेकर उनकी चुनौती को अब हाईकोर्ट में इस ताजा फैसले से सही साबित कर दिया गया है।

READ ALSO  उपभोक्ता अदालत ने एचडीएफसी एर्गो को कार दुर्घटना में पति की मौत के लिए विधवा को मुआवजा देने का निर्देश दिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles