एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भाजपा नेता और पूर्व लोकसभा सदस्य बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला वापस लेने के उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। यह फैसला सिंह पर 2014 में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित करके प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाए जाने के बाद आया है।
लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 3 नवंबर, 2020 को दायर तत्कालीन दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 321 के तहत सरकारी वकील का आवेदन स्वीकृत माना जाएगा। यह कदम प्रभावी रूप से सिंह के खिलाफ आरोपों को खारिज करता है और इस मामले से संबंधित कार्यवाही को समाप्त करता है।
सिंह पर मूल रूप से आधिकारिक आदेशों की अवहेलना करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। पुलिस जांच के बाद उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। हालांकि, 2020 में राज्य सरकार ने अपना रुख बदलते हुए फैसला किया कि वह मामले को वापस ले लेगी, हालांकि इसके पीछे की वजहें सार्वजनिक तौर पर नहीं बताई गई हैं।
गोंडा की एक अदालत द्वारा पहले पारित आदेश में राज्य सरकार की ओर से आरोप वापस लेने की याचिका को खारिज कर दिया गया था, जो सिंह के लिए एक झटका था। इस फैसले को लेकर उनकी चुनौती को अब हाईकोर्ट में इस ताजा फैसले से सही साबित कर दिया गया है।