सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के अपशिष्ट निपटान प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार

हाल ही में दिए गए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से उत्पन्न विषाक्त अपशिष्ट के निपटान के संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णयों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अपशिष्ट को मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर क्षेत्र में निपटान के लिए स्थानांतरित किया जाना जारी रहेगा।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ ने यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड संयंत्र में गुरुवार को होने वाली निपटान प्रक्रिया के ट्रायल रन पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। यह निर्णय राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी), राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के विशेषज्ञों की राय पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद लिया गया है, जिनकी समीक्षा हाई कोर्ट और नियुक्त विशेषज्ञ पैनल दोनों ने की थी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने नागरिक समाज समूहों सहित शिकायतों वाले किसी भी पक्ष को सीधे अपनी चिंताओं को हाई कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसके पास वर्तमान में मामले पर अधिकार क्षेत्र है।

भोपाल आपदा से उत्पन्न अपशिष्ट निपटान का मुद्दा लंबे समय से पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता का विषय रहा है। 1984 में, यूनियन कार्बाइड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस के एक भयावह रिसाव ने इतिहास की सबसे खराब औद्योगिक आपदाओं में से एक को जन्म दिया, जिसमें 5,479 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई और पाँच लाख से अधिक बचे लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा हो गईं।

इस फैसले से पहले 25 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने निपटान प्रक्रिया के लिए लागू किए जा रहे सुरक्षा उपायों पर संबंधित अधिकारियों से अपडेट मांगा था। लगभग 377 टन खतरनाक अपशिष्ट को भोपाल से लगभग 250 किमी और इंदौर से 30 किमी दूर स्थित पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ले जाया गया था।

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