सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी और कस्टम्स अधिनियम के तहत गिरफ्तारी पर सुरक्षा उपाय लागू किए

गुरुवार को एक अहम फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम और कस्टम्स अधिनियम के तहत गिरफ्तारी सहित जबरदस्ती के उपायों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय लागू किए। अदालत ने निर्देश दिया कि कर प्राधिकरणों को गिरफ्तारी से पहले “विश्वास करने के कारण” स्पष्ट रूप से स्थापित करने होंगे।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने व्यक्तियों के अधिकारों को मजबूत किया, यह स्पष्ट करते हुए कि वे अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, भले ही कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज न की गई हो। इस फैसले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों को जीएसटी और कस्टम्स कानूनों पर लागू कर दिया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि ऐसे मामलों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं किया जा सकता।

जीएसटी के तहत तलाशी और जब्ती अभियानों में “धमकी और जबरदस्ती” के मौजूदा प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए, न्यायमूर्ति एमएम सुंद्रेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी सहित पीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसे उपाय न केवल अवैध हैं, बल्कि इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होनी चाहिए।

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फैसले के प्रमुख बिंदुओं में से एक यह था कि कस्टम्स अधिकारी पुलिस अधिकारियों के समकक्ष नहीं हैं, जिससे उनकी अनियंत्रित पुलिसिंग शक्तियों पर रोक लगेगी। यह अंतर मनमाने प्रवर्तन उपायों को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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न्यायाधीशों ने अन्य कानूनी प्रावधानों के साथ तुलना करते हुए निष्कर्ष निकाला कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) जैसी अन्य कानूनों के तहत गिरफ्तारी से जुड़े सुरक्षा उपायों को जीएसटी और कस्टम्स मामलों में भी लागू किया जाना चाहिए। विशेष रूप से, गिरफ्तारी से पहले “विश्वास करने के कारण” दर्ज करना आवश्यक होगा ताकि मनमाने जबरदस्ती के उपायों को रोका जा सके।

यह फैसला उन व्यापक चुनौतियों से उत्पन्न हुआ है, जिनमें याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि केंद्रीय और राज्य जीएसटी कानूनों और कस्टम्स अधिनियम के तहत गिरफ्तारी की शक्तियाँ विधायी मंशा से आगे बढ़कर संवैधानिक अधिकारों, जैसे आत्म-अपराध से बचाव के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर रही थीं।

इसके अलावा, कस्टम्स अधिनियम के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की कार्यवाही भी जांच के दायरे में आई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये कार्यवाही सीआरपीसी के अनुरूप नहीं हैं और प्राकृतिक न्याय एवं उचित प्रक्रिया के सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा प्रस्तुत मनमानी गिरफ्तारी के औचित्य को खारिज करते हुए इस रुख का समर्थन किया।

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सरकार ने दलील दी थी कि गिरफ्तारी का आधार “संदेह से अधिक लेकिन गंभीर संदेह से कम” हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे कर अधिकारियों की असीमित शक्ति को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त ठहराया।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जीएसटी और कस्टम्स कानूनों के प्रवर्तन में महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक बदलाव लाने वाला है, जिससे व्यापारियों और व्यवसायों को अनुचित उत्पीड़न से सुरक्षा मिलेगी, जबकि कर प्रवर्तन को संवैधानिक और प्रक्रियात्मक मानदंडों के अनुरूप रखा जाएगा।

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जीएसटी अधिनियम की धारा 135, जो दोषी मानसिक स्थिति की धारणा से संबंधित है, अभी अनिर्णीत है और इसे 15 मार्च को नियमित पीठों द्वारा आगे की सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यह निर्णय कर प्रवर्तन प्रथाओं को अधिक जवाबदेह और न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।

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