सेवानिवृत्ति लाभ में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई, 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान में देरी को लेकर कड़ी फटकार लगाई है और “फालतू” याचिका दाखिल करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 2007 में सेवानिवृत्त हुए व्यक्ति के लंबित पेंशन भुगतान में देरी के लिए कड़ी आलोचना की।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जो कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने पहले ही सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द कर दिया था और सरकार को उसके सभी लंबित भुगतान जारी करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद, सरकार द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया, जिससे सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा।

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“हम पश्चिम बंगाल सरकार की इस याचिका को विलंब और तथ्यों के आधार पर खारिज करते हैं और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हैं, जिसे चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता (सेवानिवृत्त कर्मचारी) को भुगतान किया जाए,” सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 14 फरवरी को अपने आदेश में कहा। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि याचिका 391 दिनों की “अत्यधिक देरी” के साथ दाखिल की गई थी और राज्य सरकार की ओर से कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

मामले के इतिहास से पता चलता है कि कर्मचारी के खिलाफ 1989 में अनुशासनात्मक जांच शुरू की गई थी, जिसमें उसे 1994 में आरोपों से मुक्त कर दिया गया। इसके बावजूद, 1997 में सतर्कता विभाग के हस्तक्षेप पर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कर्मचारी ने उसी वर्ष इस नोटिस का जवाब दे दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और मामला वर्षों तक अधर में लटका रहा।

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आश्चर्यजनक रूप से, कर्मचारी के 2007 में सेवानिवृत्त होने के तीन साल बाद, 2010 में एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें वही पुराने आरोप लगाए गए थे जो 1989 की अनुशासनात्मक कार्रवाई में लगाए गए थे। इस देरी ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भारी चूक और सेवानिवृत्त कर्मचारी के प्रति अन्याय को उजागर किया।

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