इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसिड अटैक पीड़िता को मुआवजा देने में देरी पर मेरठ के डीएम को फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसिड अटैक पीड़िता के लिए मुआवजा प्रक्रिया में तेजी लाने में विफल रहने पर मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को कड़ी फटकार लगाई है। हाल ही में दिए गए एक फैसले में, न्यायालय ने भविष्य में इस तरह की देरी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से तत्काल कार्रवाई और बेहतर निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया।

अदालत का यह निर्देश मेरठ की एसिड अटैक पीड़िता रजनीता की याचिका के जवाब में आया है, जो दिसंबर 2013 में अपने ऊपर हुए हमले के बाद से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत मिलने वाले 1 लाख रुपये के अतिरिक्त मुआवजे की मांग कर रही है। एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, रजनीता को पूरा मुआवजा पाने में काफी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसका उद्देश्य उसकी आंखों, छाती, गर्दन और चेहरे पर गंभीर जलन से होने वाले व्यापक चिकित्सा खर्चों को कवर करना है।

इस मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित ने स्पष्ट प्रशासनिक लापरवाही पर गहरी चिंता व्यक्त की। पीठ ने मेरठ के डीएम को आदेश दिया है कि वे पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट और घटना के बारे में दर्ज एफआईआर समेत महत्वपूर्ण दस्तावेज एक सप्ताह के भीतर गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के अंतर्गत महिला सुरक्षा प्रभाग को सौंपें।

स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए, अदालत ने कहा, “यह बेहद चिंताजनक है कि यह घटना 2013 में हुई थी और कुछ शुरुआती मुआवजे के बावजूद, यह राशि आवश्यक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा व्यय को कवर नहीं करती है। यह जरूरी है कि याचिकाकर्ता को जल्द से जल्द अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए।”

इसके अलावा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य भर के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को एक निर्देश प्रसारित करने के लिए कहा है, जिसमें मुआवजे के प्रोटोकॉल का पालन करने और ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में आगे कोई देरी न हो, यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया गया है।

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