दहेज हत्या मामले में झूठे सबूत पेश करने के लिए व्यक्ति को 800 दिन की जेल की सजा

एक ऐतिहासिक फैसले में, बरेली की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में झूठे सबूत पेश करने के लिए एक व्यक्ति को 800 दिन की कैद की सजा सुनाई है, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति और उनके बेटे को गलत तरीके से जेल में डाला गया था। अदालत ने दोषी पर ₹2,54,352.35 का जुर्माना भी लगाया, जो हिरासत में रहने के दौरान तीनों झूठे आरोपी व्यक्तियों की कुल आय के नुकसान के बराबर है।

आरोपी बाबू राम को अपने दामाद सोनू और सोनू के माता-पिता पोषाकी लाल और शीला देवी के खिलाफ झूठे सबूत पेश करने के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 230 के तहत दोषी पाया गया। बाबू राम ने शुरू में तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और 304-बी के तहत आरोप दायर किए थे, जिसमें उन पर घरेलू हिंसा और उनकी बेटी शालू की दहेज से संबंधित मौत का आरोप लगाया गया था, जिसने आत्महत्या कर ली थी।

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने निर्धारित किया कि बाबू राम के कार्यों के कारण सोनू और उसके माता-पिता को कुल मिलाकर 800 दिन जेल में बिताने पड़े। विस्तृत फैसले में उल्लेख किया गया कि अकुशल मजदूर सोनू ने 510 दिन सलाखों के पीछे बिताए, जबकि पोषाकी लाल और शीला देवी ने क्रमशः 134 और 156 दिन जेल में बिताए।

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अदालत ने कारावास के कारण होने वाली दैनिक आय के नुकसान की सावधानीपूर्वक गणना की, जिसमें मजदूरी ₹388.04 प्रतिदिन आंकी गई। इस आंकड़े के कारण सोनू को ₹1,54,540.40 का नुकसान हुआ, जबकि उसके माता-पिता को क्रमशः ₹45,756.48 और ₹54,055.47 का नुकसान हुआ। अदालत द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का उद्देश्य इन नुकसानों की भरपाई करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गलत तरीके से आरोपी बनाए गए लोगों को आर्थिक रूप से बहाल किया जा सके।

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