आरोप पत्र दाखिल करने और मुकदमा शुरू होने के बाद भी आगे की जांच की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि आरोप पत्र दाखिल करने और मुकदमा शुरू होने के बाद भी आगे की जांच की अनुमति है, बशर्ते कि अदालत या जांच अधिकारी इस तरह की जांच की आवश्यकता पर विचार करें। यह टिप्पणी रामपाल गौतम और अन्य बनाम राज्य महादेवपुरा पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु और अन्य के फैसले में आई, जिसमें शीर्ष अदालत ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में नए सिरे से जांच करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला एक महिला द्वारा अपने पति संजय गौतम और उसके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए दर्ज कराई गई शिकायत से शुरू हुआ था। 26 दिसंबर, 2006 को महादेवपुरा पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए, 323 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने अपने पति पर उसके साथ मारपीट करने और दहेज मांगने का आरोप लगाया था। हालांकि, पति के परिवार के सदस्यों – ससुर रामपाल गौतम, सास रजनी गौतम, देवर समीर गौतम और ननद वंदना शर्मा – के खिलाफ आरोप प्रारंभिक शिकायत में अनुपस्थित थे और मार्च 2007 में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध (सीएडब्ल्यू) सेल में दर्ज की गई एक बाद की शिकायत में ही सामने आए।

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संजय गौतम के खिलाफ मुकदमे के दौरान, 12 अप्रैल, 2012 को शिकायतकर्ता के बयान में ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। हालांकि, 24 मार्च, 2014 को बाद में दिए गए बयान में, उसने अपनी सास और ननद के खिलाफ आरोप लगाए। इसके आधार पर, उसने आगे की जांच की मांग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 173 (8) के तहत एक आवेदन दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने 9 अगस्त, 2016 को अपने आदेश में नए सिरे से जांच का निर्देश दिया।

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सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने आरोपी ससुराल वालों और पति द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई की। न्यायालय ने कानूनी सिद्धांत को बरकरार रखा कि आरोपपत्र दाखिल होने और मुकदमा शुरू होने के बाद आगे की जांच की अनुमति है। हालांकि, इसने चेतावनी दी कि इस तरह के कदम को भौतिक साक्ष्य के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए, न कि केवल विलंबित आरोपों को समायोजित करने के लिए।

न्यायालय ने हसनभाई वलीभाई कुरैशी बनाम गुजरात राज्य [(2004) 5 एससीसी 347] में अपने निर्णय का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि आगे की जांच का उद्देश्य सच्चाई तक पहुंचना और वास्तविक और पर्याप्त न्याय सुनिश्चित करना है। साथ ही, इसने आगे की जांच को पुनः जांच से अलग करते हुए कहा कि जबकि पुलिस के पास न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के बाद भी आगे की जांच करने का अधिकार है, उन्हें विवेकपूर्ण तरीके से विवेक का प्रयोग करना चाहिए।

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सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश को अस्थिर पाया, यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता ने पहले ही मुकदमे में गवाही दे दी थी, लेकिन उसने शुरू में आरोपी ससुराल वालों को दोषी नहीं ठहराया था। वर्षों बाद सामने आए विलंबित आरोपों के कारण इस तरह की अग्रिम अवस्था में आगे की जांच की आवश्यकता नहीं थी। पीठ ने टिप्पणी की:

“आगे की जांच का निर्देश देने से पहले, न्यायालय या संबंधित पुलिस अधिकारी को रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करना होगा और इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि न्यायपूर्ण निर्णय के लिए ऐसी जांच आवश्यक है।”

सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, शिकायतकर्ता को अन्य कानूनी उपायों, जैसे कि धारा 311 सीआरपीसी (गवाहों को वापस बुलाने के लिए) या धारा 319 सीआरपीसी (अतिरिक्त अभियुक्तों को बुलाने के लिए) के तहत आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की।

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निर्णय से मुख्य निष्कर्ष

1. आरोप पत्र दाखिल होने और मुकदमा शुरू होने के बाद आगे की जांच कानूनी रूप से अनुमेय है।

2. न्यायालयों और जांच अधिकारियों को ऐसी जांच की आवश्यकता पर विचार करना चाहिए।

3. पुनः जांच आगे की जांच से अलग है, और केवल विलंबित आरोपों को समायोजित करने के लिए नई जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता।

4. जब मुकदमे की कार्यवाही काफी आगे बढ़ चुकी हो, तो आगे की जांच के लिए विलंबित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।

संजय गौतम द्वारा दायर एक अलग लेकिन संबंधित अपील में, सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी चुनौती को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि उनका मुकदमा पहले ही शुरू हो चुका है और वे ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी शिकायतें उठा सकते हैं।

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