सुल्तानपुर में, आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया गुरुवार को टाल दी गई, क्योंकि वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। यह मामला, जिसमें 12 अन्य लोग भी शामिल हैं, अप्रैल 2021 में एक सार्वजनिक सभा के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) और महामारी अधिनियम के कथित उल्लंघन से संबंधित है।
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे ने बताया कि हसनपुर में आप के जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित एक अनधिकृत बैठक से आरोप लगे हैं। आधिकारिक अनुमति के बिना आयोजित इस कार्यक्रम में कथित तौर पर कड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों के बीच महामारी अधिनियम का उल्लंघन किया गया।
शिकायत शुरू में बंधुआ कला के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) प्रवीण कुमार सिंह ने 13 अप्रैल, 2021 को दर्ज कराई थी। इसमें संजय सिंह और उनके समूह पर महामारी प्रतिबंधों के दौरान 50 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा करने और इस प्रकार सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।