जस्टिस मोक्ष खजूरिया काज़मी की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में अधिवक्ता मियाँ मुज़फ़्फ़र की जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) 1978 के तहत निवारक निरोध को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निरोध प्राधिकरण की अस्पष्ट आरोपों पर भरोसा करने और विवेक का प्रयोग न करने के लिए आलोचना की, तथा इस बात
