बीसीआई के नियमों के अनुसार महिला वकीलों के लिए कोर्ट में चेहरा ढंकना प्रतिबंधित है: जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट

हाल ही में एक न्यायिक टिप्पणी में, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा निर्धारित महिला वकीलों के लिए ड्रेस कोड कोर्ट में चेहरा ढंकने की अनुमति नहीं देता है। यह निर्णय एक वकील से जुड़ी घटना के बाद चर्चा में आया, जो कोर्ट में अपना चेहरा ढंककर आई थी और कोर्ट के अनुरोध पर भी उसने अपना चेहरा ढंकने से इनकार कर दिया था।

यह स्थिति 27 नवंबर को तब उत्पन्न हुई, जब खुद को एडवोकेट सैयद ऐनैन कादरी बताने वाली एक वकील घरेलू हिंसा मामले में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यायमूर्ति राहुल भारती के समक्ष पेश हुई। पारंपरिक वकील की पोशाक पहने लेकिन चेहरा ढके कादरी ने दावा किया कि चेहरा ढंकना उसका मौलिक अधिकार है, जिसे कोर्ट ने चुनौती दी।

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न्यायमूर्ति भारती, चेहरा ढंकने के कारण कादरी की पहचान एक व्यक्ति और एक पेशेवर के रूप में सत्यापित करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उस दिन उन्हें वकील के रूप में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। इसके चलते अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल से मामले से संबंधित बीसीआई के नियमों पर स्पष्टीकरण मांगा।

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विस्तृत समीक्षा के बाद, न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काजमी ने अध्याय IV (भाग VI) की धारा 49(1)(gg) के तहत बीसीआई के नियमों का हवाला देते हुए 13 दिसंबर को स्पष्ट किया कि बीसीआई नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अदालत में पेश होने के दौरान चेहरा ढंकने की अनुमति देता हो। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि नियमों में स्पष्ट रूप से अनुमत ड्रेस कोड का विवरण दिया गया है, जिसमें चेहरा ढंकना शामिल नहीं है।

कादरी की आगे की भागीदारी के बिना जारी रहे इस मामले में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अन्य वकील आगे आए। दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति काजमी ने 6 दिसंबर को मामले को फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया, अंततः वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के कारण 13 दिसंबर को याचिका खारिज कर दी।

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हाईकोर्ट द्वारा इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य अदालती कार्यवाही की अखंडता को बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी अधिवक्ताओं की पेशेवर पहचान सत्यापित हो, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित औपचारिक मानकों के अनुरूप हो।

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