केरल हाईकोर्ट ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) को निर्देश जारी किया है कि आगामी मंडला-मकरविलक्कू तीर्थयात्रा सत्र में सबरीमाला की यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों से ‘अन्नदानम’ – एक निःशुल्क भोजन सेवा – के लिए कोई धन न मांगा जाए। यह निर्णय तब आया जब एक भक्त ने टीडीबी द्वारा प्रबंधित ‘एडाथावलम’ (विश्राम स्थल) और अन्य मंदिरों में दान एकत्र करने के बारे में शिकायत दर्ज कराई।
न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति मुरली कृष्ण एस, जिन्होंने पीठ की अध्यक्षता की, ने टीडीबी और देवस्वोम आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा है कि शौचालय और अन्नदानम सहित पर्याप्त सुविधाएं तीर्थयात्रियों को बिना किसी शुल्क या दान के उपलब्ध कराई जाएं। अदालत का सख्त निर्देश है कि “संबंधित मंदिरों में अन्नधनम का लाभ उठाने वाले भक्तों या सबरीमाला तीर्थयात्रियों से अन्नधनम निधि या अन्नधनम वाजिपाडु के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा।”