प्राचीन अनुष्ठान बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल मंदिर समिति को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की समीक्षा करने का फैसला किया, जिसमें गुरुवायुर श्री कृष्ण मंदिर की प्रबंध समिति को एकादशी पर “उदयस्थमन पूजा” के प्राचीन अनुष्ठान को बंद करने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने गुरुवायुर देवस्वोम प्रबंध समिति, केरल सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए।

मंदिर प्रशासन ने हाल ही में बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने और भक्तों को दर्शन के लिए अधिक समय देने की सुविधा के कारण एकादशी पर “उदयस्थमन पूजा” का आयोजन बंद करने का फैसला किया, जिसे मंदिर की परंपराओं के भीतर अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इस अनुष्ठान में सूर्योदय से सूर्यास्त तक निरंतर पूजा शामिल है और यह मंदिर की धार्मिक प्रथाओं में गहराई से समाहित है।

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पी सी हैरी और मंदिर में पुजारी का अधिकार रखने वाले परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा याचिका दायर किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ। उन्होंने तर्क दिया कि एकादशी मंदिर के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, और उदयस्थान पूजा 1972 से एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है, हालांकि इसकी उत्पत्ति और भी पुरानी है।

याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुष्ठान आदि शंकराचार्य द्वारा आयोजित किए गए थे और चिंता व्यक्त की कि किसी भी तरह के बदलाव से मंदिर में मौजूद दिव्य अभिव्यक्तियों या “चैतन्य” पर असर पड़ सकता है।

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जबकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मंदिर की वेबसाइट पर प्रदर्शित वर्तमान दैनिक पूजा कार्यक्रम अपरिवर्तित रहेगा, इसने मौजूदा स्थिति पर प्रारंभिक संतुष्टि व्यक्त की, लेकिन कोई भी न्यायिक निर्णय लेने से पहले मंदिर समिति और राज्य सरकार से और विवरण मांगने का फैसला किया।

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