अन्याय को करुणा के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट ने रैश ड्राइविंग मामले में दंडात्मक सजा की तुलना में पीड़ित के पुनर्वास पर जोर दिया

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में रैश और लापरवाही से गाड़ी चलाने के एक मामले में दंडात्मक न्याय की तुलना में पीड़ित के पुनर्वास के महत्व पर जोर दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक दुखद जीवन की हानि हुई। अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 279 और 304 (ए) के तहत अपीलकर्ता मुथुपंडी की सजा को बरकरार रखा, लेकिन न्याय प्रणाली में करुणा और पुनर्स्थापनात्मक उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उसकी सजा में महत्वपूर्ण संशोधन किया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 9 जनवरी, 2013 को तमिलनाडु के नीलाकोट्टई-मदुरै रोड पर हुई एक घटना से जुड़ा है। मुथुपंडी नदी की रेत ले जा रहे एक ट्रक को चला रहा था, जब उसने अपने मवेशियों की देखभाल कर रहे एक युवक कार्तिक और छह गायों को टक्कर मार दी और उनकी मौत हो गई। कथित तौर पर करिगलन पेट्रोल पंप के पास वाहन को लापरवाही से और लापरवाही से चलाया जा रहा था।

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मुथुपंडी के खिलाफ़ धारा 279 और 304(ए) आईपीसी के तहत एक एफआईआर (सं. 08, 2013) दर्ज की गई थी, साथ ही खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत अवैध रूप से रेत का परिवहन करने के आरोप में भी। उन्हें खान और खनिज अधिनियम के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए दोषी ठहराया गया।

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न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीलाकोट्टई ने मुथुपंडी को एक साल के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। अपीलीय अदालत ने इस सजा को बरकरार रखा। हालांकि, मद्रास हाईकोर्ट ने संशोधन के बाद सजा को घटाकर तीन महीने का साधारण कारावास कर दिया। असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

कानूनी मुद्दे

1. लापरवाही से गाड़ी चलाना: क्या अपीलकर्ता की हरकतें धारा 279 और 304(ए) आईपीसी के तहत आपराधिक लापरवाही के बराबर थीं।

2. सजा की आनुपातिकता: क्या दी गई सजा न्यायसंगत और समतापूर्ण थी, 11 साल से अधिक समय तक चले मुकदमे और इस दौरान अपीलकर्ता के आचरण को देखते हुए।

3. पीड़ित का पुनर्वास: न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या पीड़ित के परिवार को पुनर्स्थापनात्मक न्याय के उपाय के रूप में पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया गया था।

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सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं:

1. न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि की, जिसमें लगातार प्रत्यक्षदर्शी खातों का हवाला दिया गया, जो तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप की पुष्टि करते हैं।

2. न्यायालय ने समय बीतने को स्वीकार किया – घटना के 11 साल बाद – और नोट किया कि अपीलकर्ता बिना किसी प्रतिकूल आचरण के पूरे समय जमानत पर था।

3. इसने प्रतिपूरक न्याय के सिद्धांत पर जोर दिया, टिप्पणी की: “अन्याय को करुणा के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है, खासकर जब अपराधी ने अनुपालन दिखाया हो और नुकसान को कम करने का प्रयास किया हो।”

4. न्यायालय ने पीड़ितों, विशेषकर मृतक की मां श्रीमती पोन्नालाघू, जिन्हें अपूरणीय क्षति हुई है, के लिए जवाबदेही और पुनर्वास के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

1. दोषसिद्धि बरकरार: न्यायालय ने मुथुपंडी की धारा 279 और 304(ए) आईपीसी के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

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2. सजा में संशोधन: तीन महीने की कारावास अवधि और 1,000 रुपये (धारा 279 आईपीसी के तहत) और 5,000 रुपये (धारा 304(ए) आईपीसी के तहत) के जुर्माने को रद्द कर दिया गया। इसके बजाय, न्यायालय ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता द्वारा न्यायालय में जमा किए गए 1,00,000 रुपये के मुआवजे के साथ-साथ अर्जित ब्याज को सीआरपीसी की धारा 357(3) के तहत पुनर्स्थापनात्मक न्याय के उपाय के रूप में पीड़ित की मां को भुगतान किया जाए।

3. अनुपालन निरीक्षण: न्यायालय ने डिंडीगुल के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को श्रीमती पोन्नालाघू की पहचान सत्यापित करने के बाद मुआवज़े की राशि उन्हें हस्तांतरित करने का काम सौंपा। अनुपालन के लिए मामले की समीक्षा फरवरी 2025 में की जाएगी।

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