सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में किसानों की सड़क नाकेबंदी हटाने की याचिका खारिज की

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर नाकेबंदी हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, जहां किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने इसी मुद्दे पर लंबित मामले का हवाला देते हुए केंद्र और राज्य के अधिकारियों को मामले में हस्तक्षेप करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया।

पंजाब के एक सामाजिक कार्यकर्ता गौरव लूथरा द्वारा दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि इसे संबंधित चल रहे मामले के साथ जोड़ दिया जाए। हालांकि, अदालत ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया और बार-बार मुकदमेबाजी से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, “हम पहले से ही बड़े मुद्दे की जांच कर रहे हैं। आप समाज के विवेक के रक्षक अकेले नहीं हैं। बार-बार याचिकाएं दायर न करें। कुछ लोग प्रचार के लिए याचिकाएं दायर कर रहे हैं और कुछ लोग लोगों को आकर्षित करने के लिए। हम एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिकाएं दायर नहीं कर सकते।”

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले एकजुट हुए किसान पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी जैसे प्रमुख सीमा बिंदुओं पर धरना दे रहे हैं। उनका विरोध 13 फरवरी को शुरू हुआ, जब सुरक्षा बलों ने दिल्ली की ओर उनके मार्च को रोक दिया।

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लूथरा की याचिका के अनुसार, नाकेबंदी ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे ट्रैक सहित प्रमुख परिवहन मार्गों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है, जिससे काफी व्यवधान पैदा हो रहा है। याचिका में स्पष्ट रूप से न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये महत्वपूर्ण मार्ग चल रहे आंदोलन से अप्रभावित रहें।

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