दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शहर की जल निकासी व्यवस्था के रखरखाव से संबंधित अपने निर्देशों का पालन न करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया। नोटिस में जलभराव की मौजूदा समस्या और आगामी मानसून के मौसम में बाढ़ की आशंका को लेकर न्यायालय की निराशा को दर्शाया गया है।
पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा ने दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में तैमूर नगर नाले की लगातार उपेक्षा पर निराशा व्यक्त की, जो पिछले न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी भरा हुआ है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासनिक चूक के कारण जलभराव के परिणाम दिल्ली के निवासियों को नहीं भुगतने चाहिए।
सुनवाई के दौरान, यह बात सामने आई कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, मुख्य सचिव इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए टास्क फोर्स बनाने के लिए नगर निकायों के साथ बैठक बुलाने में विफल रहे। न्यायालय ने शुरू में मुख्य सचिव को सीधे अवमानना नोटिस जारी करने पर विचार किया, लेकिन दिल्ली सरकार के वकील के कहने पर इसे रोक दिया।
इसके अलावा, एकीकृत नाला प्रबंधन प्रकोष्ठ के विशेष सचिव के एस जयचंद्रन और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के प्रशासनिक प्रमुख के प्रति असंतोष व्यक्त किया गया, जिन दोनों ने नालों से अवरोधों और मलबे को हटाने के न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की थी। पीठ ने कहा, “यह उल्लंघन न्यायालय के सामने है,” तथा इस निष्क्रियता को न्यायिक प्राधिकरण के लिए सीधी चुनौती माना।
न्यायालय की निराशा स्पष्ट थी, क्योंकि उसने कहा, “स्पष्ट रूप से न्यायालय के आदेशों की न केवल अनदेखी की जा रही है, बल्कि उनका उल्लंघन भी किया जा रहा है। इन नालों के जाम होने और जलभराव की वजह से होने वाले नुकसान का वहन दिल्ली के निवासियों को करना होगा। यह स्थिति ऐसे ही नहीं चल सकती, वह भी इस न्यायालय के आदेशों की घोर अवहेलना करते हुए।”
जल निकासी के मुद्दों को संबोधित करने के अलावा, न्यायालय ने संबंधित याचिकाओं पर भी विचार किया, जिसमें जलभराव, वर्षा जल संचयन और मानसून के दौरान यातायात की भीड़ के मामले शामिल थे। इसके अलावा, जंगपुरा स्थित जे.जे. क्लस्टर मद्रासी कैंप के निवासियों की याचिका पर भी चर्चा की गई, जिसमें उन्हें बेदखल करने तथा बुनियादी ढांचे के विकास के बीच उचित पुनर्वास की आवश्यकता पर बल दिया गया।