जाति जांच समितियों को अर्ध-न्यायिक मानकों का पालन करना चाहिए: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जाति जांच समितियों की अर्ध-न्यायिक प्रकृति को रेखांकित किया, तथा प्राकृतिक न्याय और वैधानिक प्रक्रियाओं के सिद्धांतों का पालन करने के उनके दायित्व पर जोर दिया। यह निर्णय लक्ष्मी नारायण महतो बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य (डब्ल्यूपीसी संख्या 884/2015) के मामले में आया, जिसमें न्यायालय ने उच्च शक्ति वाली जाति जांच समिति द्वारा प्रक्रियागत चूक के कारण याचिकाकर्ता के अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाण पत्र को रद्द करने के निर्णय को खारिज कर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, रायपुर निवासी और 1983 से डाक विभाग के कर्मचारी लक्ष्मी नारायण महतो को 1982 में एक जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसमें उन्हें छत्तीसगढ़ में एसटी के रूप में वर्गीकृत धनगढ़ समुदाय से संबंधित बताया गया था। पिछले कुछ वर्षों में इस प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता को लेकर सवाल उठते रहे हैं, जिसकी परिणति 2012 में रायपुर संभाग के वरिष्ठ डाक अधीक्षक द्वारा शुरू की गई जांच में हुई।

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मामला उच्चस्तरीय जाति जांच समिति के पास भेजा गया, जिसने सतर्कता प्रकोष्ठ की रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि महतो की जाति गड़रिया (अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी के अंतर्गत वर्गीकृत) है। समिति ने बाद में 2015 में उनके एसटी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में इस निर्णय को चुनौती दी।

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मुख्य कानूनी मुद्दे

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक स्थिति प्रमाणन का विनियमन) अधिनियम, 2013 और नियम, 2013 का पालन:

न्यायालय ने जांच की कि क्या समिति ने 2013 अधिनियम और उसके नियमों में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया है, जिसमें याचिकाकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने और गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त अवसर देना शामिल है।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन:

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि समिति बचाव के लिए प्रभावी अवसर प्रदान करने में विफल रही और स्वतंत्र सत्यापन के बिना केवल सतर्कता प्रकोष्ठ की रिपोर्ट पर निर्भर रही।

न्यायालय का अधिकार क्षेत्र:

न्यायालय ने विश्लेषण किया कि क्या समिति के पास 2013 अधिनियम की धारा 6 के तहत अनिवार्य जिला स्तरीय सत्यापन समिति को दरकिनार करते हुए नियोक्ता की शिकायत पर सीधे विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।

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न्यायालय की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु ने समिति के निर्णय में कई प्रक्रियात्मक खामियों और प्राकृतिक न्याय के उल्लंघनों को उजागर किया। उदाहरणों का हवाला देते हुए, न्यायालय ने जाति जांच समितियों की अर्ध-न्यायिक प्रकृति और पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से कार्य करने के उनके दायित्व को दोहराया।

न्यायालय ने टिप्पणी की:

“जाति जांच समिति को अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करना होगा, जिसके लिए न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है, बल्कि इसके द्वारा एकत्र की गई प्रत्येक सामग्री को उस व्यक्ति को बताना भी आवश्यक है जिसके खिलाफ जांच की जा रही है।”

निर्णय में समिति की केवल सतर्कता प्रकोष्ठ की रिपोर्ट पर निर्भर रहने तथा याचिकाकर्ता को गवाहों से जिरह करने या प्रति-साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर न देने के लिए आलोचना की गई।

निर्णय और निर्देश

न्यायालय ने याचिकाकर्ता के एसटी प्रमाण-पत्र को रद्द करने के समिति के आदेश को निरस्त कर दिया तथा उच्च शक्ति जाति जांच समिति को 2013 अधिनियम और नियमों के अनुसार नए सिरे से सत्यापन प्रक्रिया आयोजित करने का निर्देश दिया। इसने इस बात पर जोर दिया कि:

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कानून के तहत सभी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा गवाहों से जिरह करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।

किसी भी जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए गहन और निष्पक्ष जांच शामिल होनी चाहिए।

न्यायालय ने नए सत्यापन प्रक्रिया के लिए छह महीने की समय-सीमा निर्धारित की तथा सभी पक्षों को पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया।

शामिल पक्ष

याचिकाकर्ता: लक्ष्मी नारायण महतो, अधिवक्ता चंद्रेश श्रीवास्तव द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

प्रतिवादी: छत्तीसगढ़ राज्य (उप सरकारी अधिवक्ता उपासना मेहता द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया), उच्च शक्ति जाति जांच समिति तथा डाक विभाग।

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