बॉम्बे हाईकोर्ट ने दामाद द्वारा सास से बलात्कार के चौंकाने वाले मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा

पारिवारिक विश्वासघात की गंभीरता को रेखांकित करने वाले एक फैसले में, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने एक ऐसे व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है जिसने अपनी सास से बलात्कार किया था, जिसे अदालत ने “शर्मनाक कृत्य” बताया। न्यायमूर्ति जी ए सनप ने मंगलवार को फैसला सुनाने वाली एकल पीठ की अध्यक्षता की।

दोषी, जिसे दिसंबर 2018 में अपनी 55 वर्षीय सास के साथ बलात्कार के लिए सत्र न्यायालय द्वारा मार्च 2022 में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, ने फैसले को चुनौती देते हुए दावा किया कि यौन संबंध सहमति से थे। हालांकि, हाईकोर्ट ने उसके विश्वासघात की गंभीरता और पीड़िता पर छोड़े गए मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक निशानों पर जोर देते हुए इस दावे को खारिज कर दिया।

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कार्यवाही के दौरान, यह पता चला कि पीड़िता दोषी की अपनी माँ की उम्र की ही थी। अदालत ने कहा, “अपीलकर्ता ने अभियोक्ता, अपनी सास की नारीत्व को अपवित्र किया, जिसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका दामाद उसके साथ ऐसा घृणित कार्य करेगा।”

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यह घटना तब हुई जब आरोपी ने पीड़िता से मुलाकात की, उसने मांग की कि वह उसे उसकी बेटी से मिलाने के लिए हस्तक्षेप करे, जिससे वह अलग हो गया था। अपने पारिवारिक मुद्दों पर चर्चा करने के बहाने, वह पीड़िता को अपने घर ले गया, जहाँ उसने शराब पी और उसके साथ तीन बार बलात्कार किया।

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पीड़िता ने अपनी बेटी को घटना की सूचना दी और बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, एक ऐसा निर्णय जिसे अदालत ने इस तरह के खुलासे के कलंकपूर्ण परिणामों को देखते हुए अविश्वसनीय रूप से कठिन माना। अदालत के फैसले में कहा गया, “इस तरह के मामले की पुलिस को रिपोर्ट करना कलंकपूर्ण परिणामों को आमंत्रित करता है। अगर यह एक सहमति से किया गया कार्य होता, तो वह पुलिस को घटना की सूचना ही नहीं देती।”

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