सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जमानती वारंट पर रोक लगाई

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा द्वारा दायर मानहानि मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और दो अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट के निष्पादन पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत का हस्तक्षेप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा 25 अक्टूबर को मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करने के बाद आया है।

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की एक पीठ ने अब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहत की मांग करते हुए चौहान द्वारा दायर याचिका पर तन्खा से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानती वारंट पर रोक रहेगी बशर्ते कि आरोपी न्यायिक कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लें।

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चौहान और अन्य आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि विचाराधीन बयान विधायी कार्यवाही के दौरान दिए गए थे और इसलिए उन्हें संविधान के अनुच्छेद 194 (2) के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों पर विधानमंडल या उसकी समितियों में दिए गए किसी भी भाषण या वोट के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

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जेठमलानी ने समन मामले में जमानती वारंट जारी करने की असामान्य प्रकृति पर भी प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि वारंट की आवश्यकता के बिना अभियुक्तों की उपस्थिति उनके कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रबंधित की जा सकती है।

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मानहानि का मामला उन आरोपों से उपजा है कि 2021 में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों के दौरान चौहान ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ मिलकर तन्खा के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए थे। इन बयानों के कारण तन्खा ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके परिणामस्वरूप 20 जनवरी, 2024 को जबलपुर की एक विशेष अदालत द्वारा आईपीसी की धारा 500 के तहत मामला दर्ज किया गया, जो मानहानि से संबंधित है।

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