एक उल्लेखनीय फैसले में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बस्तर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर एन.डी.आर. चंद्रा की अपील को खारिज कर दिया, जिन्होंने पद से हटाए जाने को चुनौती दी थी। न्यायालय ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 52 को लागू करने के राज्य के अधिकार को बरकरार रखा, जो सरकार को असाधारण परिस्थितियों में
