घरेलू हिंसा अधिनियम के मामलों में धारा 482 सीआरपीसी लागू की जा सकती है: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामलों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ वाले एक ऐतिहासिक फैसले में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 लागू की जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति पंकज जैन द्वारा दिया गया यह निर्णय एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है, जो हाईकोर्ट को उन मामलों में अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देता है जहां प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनी हस्तक्षेप आवश्यक है।

हेमंत भागर और अन्य बनाम प्रेक्षी सूद भगत (सीआर-3407-2024) मामले में हेमंत भागर और अन्य द्वारा धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें प्रेक्षी सूद भगत द्वारा महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि शिकायत कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का एक प्रयास था, उनका तर्क था कि उनके कार्य अधिनियम के तहत परिभाषित घरेलू हिंसा की सीमा को पूरा नहीं करते हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

हेमंत भागर और प्रेक्षी सूद भगत के बीच विवाद चल रहे वैवाहिक कलह से उत्पन्न हुआ, जिसमें प्रेक्षी ने आरोप लगाया कि हेमंत और उसके परिवार के सदस्यों ने उसे परेशान और दुर्व्यवहार किया है। उसने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की, जिसमें सुरक्षा आदेश, निवास अधिकार और वित्तीय सहायता सहित राहत की मांग की गई। जवाब में, हेमंत और उनके परिवार के सदस्यों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, घरेलू हिंसा की कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी का हवाला देते हुए, यह दावा करते हुए कि आरोप निराधार थे और कानूनी कार्यवाही का दुरुपयोग करते थे।

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कानूनी मुद्दे और तर्क

1. घरेलू हिंसा के मामलों में धारा 482 सीआरपीसी का दायरा

इस मामले में मुख्य सवाल यह था कि क्या हाईकोर्ट धारा 482 सीआरपीसी का उपयोग कर सकता है, जो उसे घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकने का अधिकार देता है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बिना योग्यता वाले मामलों को आगे बढ़ने की अनुमति देने से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है और वास्तविक मामलों से ध्यान हटता है। हालांकि, प्रतिवादी के वकील ने इसका विरोध किया कि घरेलू हिंसा अधिनियम विशेष रूप से कमजोर पक्षों की रक्षा के लिए बनाया गया था, और ऐसे मामलों को रद्द करने के लिए सावधानी से संपर्क किया जाना चाहिए।

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2. घरेलू हिंसा के संदर्भ में “प्रक्रिया के दुरुपयोग” की व्याख्या

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि क्या हाईकोर्ट को शिकायत की व्याख्या कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में करनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि आरोपों का मूल्यांकन उनके इरादे और संदर्भ के प्रकाश में किया जाना चाहिए, विशेष रूप से पारिवारिक विवादों में, ताकि कानूनी उत्पीड़न को रोका जा सके। प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि केवल कानूनी दुरुपयोग के स्पष्ट सबूत वाले मामलों में ही धारा 482 सीआरपीसी लागू की जानी चाहिए।

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न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय

पीठ ने कहा कि धारा 482 सीआरपीसी न्यायिक प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए मौजूद है और इसे उन मामलों में कार्यवाही को रद्द करने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया जाना चाहिए जहाँ शिकायतों का कोई वैध आधार नहीं है। “न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग उत्पीड़न या बदला लेने के लिए न किया जाए,” अदालत ने कहा, वास्तविक दावों की सुरक्षा और कानून के दुरुपयोग को रोकने के बीच संतुलन बनाने के महत्व पर जोर दिया।

न्यायालय ने माना कि घरेलू हिंसा अधिनियम सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसे न्यायिक जांच से मुक्त नहीं किया जाना चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां आरोप मनगढ़ंत या प्रतिशोधी प्रतीत होते हैं। न्यायालय ने कहा, “धारा 482 सीआरपीसी सुरक्षात्मक कानूनों के किसी भी संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए एक शक्तिशाली साधन बनी हुई है, जब शिकायतें स्पष्ट रूप से तुच्छ या अपर्याप्त होती हैं।”

अपने फैसले में, न्यायालय ने पुष्टि की कि धारा 482 सीआरपीसी वास्तव में घरेलू हिंसा अधिनियम के मामलों में लागू की जा सकती है, बशर्ते कि आरोपों की प्रकृति और संदर्भ पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाए। यह निर्णय पुष्टि करता है कि न्यायालय सुरक्षात्मक कानूनों को बरकरार रखता है, लेकिन यह उन मामलों को खारिज करने की शक्ति रखता है जहां साक्ष्य अनुचित मकसद का सुझाव देते हैं।

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न्यायालय ने याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी, शिकायत के कुछ तत्वों को खारिज कर दिया, जिन्हें उसने ठोस आधार की कमी पाया। यह निर्णय पंजाब और हरियाणा के भीतर घरेलू हिंसा के मामलों के लिए कानूनी दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण विकास को चिह्नित करता है, जो हाईकोर्ट को धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है, जहां आरोप निराधार प्रतीत होते हैं।

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