एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि केवल चिल्लाना और धमकी देना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353 के तहत “हमला” नहीं माना जाता। अदालत ने भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) के पूर्व कर्मचारी के. धनंजय के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिस पर बेंगलुरु में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) कार्यालय में कर्मचारियों पर हमला करने का आरोप था।
मामले की पृष्ठभूमि
के. धनंजय बनाम कैबिनेट सचिव और अन्य (आपराधिक अपील संख्या [@ विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 5905/2022]) शीर्षक वाला मामला, 2019 में कैट कार्यालय, बैंगलोर में हुए विवाद से उपजा है। आईआईए से बर्खास्त धनंजय ने अपनी बर्खास्तगी के लिए निवारण की मांग करते हुए कैट के समक्ष याचिका दायर की थी। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश के अनुपालन में उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों का निरीक्षण करते समय, उन्होंने कथित तौर पर कैट अधिकारियों के साथ मौखिक टकराव किया।
कैट की डिप्टी रजिस्ट्रार सुश्री ए. थोमीना द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, धनंजय ने सीआईसी के आदेश के दायरे से बाहर के दस्तावेजों की मांग की और मना करने पर, उपस्थित अधिकारियों को चिल्लाना और धमकाना शुरू कर दिया। इसके कारण बैंगलोर के उल्सूर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 353 (किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
मुख्य कानूनी मुद्दे
सुप्रीम कोर्ट द्वारा संबोधित मुख्य कानूनी मुद्दा यह था कि क्या धनंजय का आचरण, जैसा कि शिकायत में वर्णित है, आईपीसी की धारा 353 के तहत “हमला” माना जाता है। यह धारा विशेष रूप से आपराधिक बल या इशारों के प्रयोग से संबंधित है जो ड्यूटी के दौरान किसी लोक सेवक को आसन्न नुकसान की उचित आशंका पैदा करते हैं।
न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता के तहत परिभाषित हमले के लिए शारीरिक कृत्य या हाव-भाव की आवश्यकता होती है, जिससे आसन्न आपराधिक बल प्रयोग का भय पैदा हो। शिकायत के अनुसार, धनंजय की हरकतें मौखिक आक्रामकता तक सीमित थीं।
सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा:
“शिकायत का अवलोकन करने पर, हम पाते हैं कि धारा 353 भारतीय दंड संहिता में उल्लिखित कोई भी तत्व परिलक्षित नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, इस मामले में धारा 353 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। हमारे विचार से, हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप न करके गलती की है। यह ऐसा मामला है जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं है।”
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि बिना किसी शारीरिक कार्रवाई या आपराधिक बल प्रयोग के इरादे के, केवल चिल्लाना या धमकी देना, धारा 353 भारतीय दंड संहिता के तहत हमले के लिए कानूनी मानदंडों को पूरा नहीं करता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने धनंजय के खिलाफ एफआईआर और उसके बाद की कार्यवाही को रद्द करते हुए अपील को स्वीकार कर लिया। इसने ऐसी कार्यवाही को जारी रखने को “कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग” करार दिया।